ऐसे में शराब दुकान खुलने से यहां का माहौल खराब होगा. लोगों ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार मुख्य सड़क किनारे देवालय, पुस्तकालय व विद्यालय से करीब पांच सौ मीटर की दूरी पर शराब दुकान होनी चाहिए.
लेकिन न्यायालय के आदेश की भी अवहेलना कर शराब दुकान खोल दिया गया है. आवेदन में अधिवक्ता धनजंय प्रसाद, अजय कुमार राणा, सीताराम यादव, बबलू यादव, मोती लाल साह, प्रह्लाद प्रसाद यादव, तारा देवी, पिंकी देवी, संजय साव, आसिफ अंसारी, पंकज चौधरी, गौतम भैया, बाल किशोर चौधरी, शंभु दास, अमित चक्रवर्ती, संजय कुमार समेत दर्जनों लोगों ने हस्ताक्षर किया है.