देवघर: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम एके सिंह अशोक की अदालत में क्रिमिनल अपील संख्या 45/11 की सुनवाई के बाद अपीलकर्ता को राहत नहीं दी गयी. अपील दायर करने वाले चालक गौरी शंकर राय को एक साल तीन माह की सजा को यथावत रखी गयी है.
यह सजा तत्कालीन न्यायिक दंडाधिकारी कृष्णा तिवारी की अदालत द्वारा 27 जून 2011 को सुनायी गयी थी. इस सजा को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में चुनौती दी गयी थी, जहां पर राहत नहीं दी गयी. मामला मोटरवाहन दुर्घटना का था.
जिसमें आनंद वर्मा की मौत 25 मई 1999 को हो गयी थी. मृतक के पिता सहदेव वर्मा जो पांचूडीह सारवां के रहने वाले थे, ने यह मुकदमा सारवां थाना में कांड संख्या 46/ 99 दर्ज कराया था. इधर अपील खारिज होने के बाद अभियुक्त ने न्यायिक दंडाधिकारी पीके शर्मा की अदालत में सरेंडर किया. जिसे जेल भेज दिया गया.