चतरा : अनुमंडल दंडाधिकारी सह एसडीओ न्यायालय द्वारा महत्वपूर्ण संस्थानों में सीसीटीवी कैमरा लगाने का आदेश पारित किया गया है. एसपी अखिलेश वी वारियर के निर्देश के आलोक में सदर अनुमंडल क्षेत्र के महत्वपूर्ण संस्थान बैंक, एटीएम, ज्वेलरी दुकान, पेट्रोल पंप, मॉल, होटल, सिनेमा हॉल, शराब की दुकानें समेत अन्य संस्थानों में सीसीटीवी कैमरा लगाने का निर्देश दिया गया हैं. एसडीओ राजीव कुमार ने कहा कि इन स्थानों पर अधिक मात्रा में पैसा का लेन-देन होता है. उन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुमंडल क्षेत्र में कैमरा लगाने को कहा है. उन्होंने सभी बीडीओ व सीओ को 16 जून तक क्षेत्र के मंदिर, मस्जिद व संवेदनशील स्थानों में सीसीटीवी कैमरा लगाने का निर्देश दिया. आदेश की अवहेलना करने पर भादवी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जा सकती हैं.
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महत्वपूर्ण जगहों पर 16 तक सीसीटीवी लगाने का निर्देश
चतरा : अनुमंडल दंडाधिकारी सह एसडीओ न्यायालय द्वारा महत्वपूर्ण संस्थानों में सीसीटीवी कैमरा लगाने का आदेश पारित किया गया है. एसपी अखिलेश वी वारियर के निर्देश के आलोक में सदर अनुमंडल क्षेत्र के महत्वपूर्ण संस्थान बैंक, एटीएम, ज्वेलरी दुकान, पेट्रोल पंप, मॉल, होटल, सिनेमा हॉल, शराब की दुकानें समेत अन्य संस्थानों में सीसीटीवी कैमरा लगाने […]
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