बोकारो: अल्ट्रा साउंड जांच केंद्र चलाने वाले संचालक पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट का पूरी तरह पालन करें. अपने जांच घरों के समक्ष ‘भ्रूण के लिंग की जांच नहीं की जाती’ की पट्टी अवश्य लगायें. ताकि भ्रूण हत्या को रोक लग सके. इस एक्ट का उल्लंघन करते पाये जाने वाले जांच घरों पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी. यह बातें डीसी राय महिमापत रे ने सेक्टर पांच आइएमए हॉल में स्वास्थ्य विभाग की ओर से आयोजित निजी नर्सिंग होम की बैठक में कही.
हर माह की पांच तारीख तक उपलब्ध करायें आंकड़ा : श्री रे ने कहा : संस्थागत प्रसव, नियमित टीकाकरण, एएनसी की रिपोर्ट अपडेट रखें. एचआइएमएस द्वारा स्वास्थ्य विभाग को भेजे जाने वाले आंकड़ों को खुद विभाग की निगरानी में एमसीटीएस पोर्टल पर भी डाले. इससे एमसीटीएस (मदर चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम) की सीधी जानकारी पोर्टल पर मिलेगी. यह भी ध्यान रखें कि आंकड़ा हर माह के पांच तारीख तक ऑन लाइन व हार्ड कॉपी विभाग को मिल जाये. इससे सरकार द्वारा जारी विभिन्न स्वास्थ्य आंकड़ों को ऑन लाइन देखी जा सके.
बैठक में ये पदाधिकारी थे मौजूद : अध्यक्षता डीसी श्री रे व संचालन सिविल सर्जन डॉ एस मुर्मू ने किया. मौके पर डीएमओ एके पोद्दार, डीटीओ डॉ बीपी गुप्ता, आरसीएचओ डॉ सेलिना टुडू, डीएलओ सह एनसीडी नोडल डॉ राजश्री रानी, डीपीएम रवि शंकर, डीडीएम कुमारी कंचन, डीएएम अमित कुमार, डीपीसी मनीष कुमार, निजी नर्सिंग होम व अस्पताल के चिकित्सक, संचालक, प्रबंधक व प्रतिनिधि मौजूद थे.
लोगों की भावनाओं का भी ख्याल रखें संचालक
निजी नर्सिंग होम व अस्पताल में मरीजों को बेहतर सेवा दें. चिकित्सकों को धरती का भगवान कहा जाता है. इसे चरितार्थ करें. अस्पताल में बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करें. चिकित्सकों को किसी तरह की दिक्कत नहीं होने दी जायेगी. उनके साथ कोई घटना घटती है, तो जिला प्रशासन उनके साथ खड़ा रहेगा. लोगों की भावनाओं का भी ख्याल संचालक रखें. बोकारो में बेहतर स्वास्थ्य सेवा बने इसका पूरा-पूरा ख्याल रखें. सीएस डॉ एस मुर्मू ने स्लाइड के माध्यम से आंकड़ा भेजने की जानकारी दी.