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उम्र मामले में अभियुक्त के पिता का अदालत में बयान

बोकारो: संत जेवियर्स स्कूल की कक्षा छह के छात्र सुधांशु कुमार उर्फ अंकित के अपहरण व हत्या के मामले के मुख्य अभियुक्त सतीश कुमार मिश्र को नाबालिग घोषित करने के मामले में गुरुवार को अदालत में सुनवाई हुई. अदालत के आदेश पर अभियुक्त सतीश के पिता सुरेश कुमार मिश्र अपना पक्ष रखने के लिये अदालत […]

बोकारो: संत जेवियर्स स्कूल की कक्षा छह के छात्र सुधांशु कुमार उर्फ अंकित के अपहरण व हत्या के मामले के मुख्य अभियुक्त सतीश कुमार मिश्र को नाबालिग घोषित करने के मामले में गुरुवार को अदालत में सुनवाई हुई.

अदालत के आदेश पर अभियुक्त सतीश के पिता सुरेश कुमार मिश्र अपना पक्ष रखने के लिये अदालत में उपस्थित हुए. प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी प्रभात कुमार शर्मा ने अभियुक्त के पिता का बयान कलमबद्ध किया. पिता ने अदालत के समक्ष सतीश को नाबालिग बताते हुए उसकी जन्म तिथि 05 मई 1997 बतायी. यही जन्म तिथि सतीश के मैट्रिक प्रमाण पत्र में दर्ज है. उक्त जन्म तिथि को सही बताने का दावा प्रस्तुत करते हुए सतीश के पिता ने बताया : वह गांव में रहते हैं.

उनका भाई चंद्रिका मिश्र बीएसएल के कर्मचारी थे. बीएसएल द्वारा भाई को सेक्टर तीन सी आवास संख्या 112 आवंटित किया गया था. इसी आवास में सुरेश का तीनों पुत्र (अभियुक्त सतीश भी) रह कर पढ़ाई करते थे. सुरेश का चार पुत्र हुआ था. दूसरा पुत्र की मौत जन्म के डेढ़ वर्ष बाद हो गयी. तीसरा पुत्र सतीश कुमार मिश्र (अभियुक्त) है. भूलवश सतीश के चाचा चंद्रिका मिश्र ने दूसरे पुत्र का जन्म तिथि वर्ष 1993 बता कर सतीश का एडमिशन बीएसएल द्वारा संचालित विद्यालय में करा दिया था. उक्त विद्यालय में कक्षा दो से छह तक पढ़ाई करने के बाद सतीश गांव चला गया. इसके बाद गांव में कक्षा आठ का पढ़ाई कर फिर बोकारो आया और सही जन्म तिथि 05 मई 1997 दर्ज करा कर मैट्रिक की परीक्षा पास किया. अदालत ने इस मामले की सुनवाई के लिये अगली तिथि मुकर्रर की है.

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