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दिव्यांग बच्चों को 18 वर्ष की उम्र तक नि:शुल्क शिक्षा का अधिकार

जैनामोड़ : समावेशी शिक्षा के तहत जरीडीह प्रखंड के संकुल संसाधन केंद्र मवि गांगजोरी में दिव्यांग बच्चों व उनके अभिभावकों के लिए जागरूकता सह प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ़ बीइइओ शैलेंद्र कुमार के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में 40 दिव्यांग बच्चे व उनके अभिभावकों ने हिस्सा लिया़ प्रखंड रिसोर्स शिक्षक एलबी सिंह ने कहा कि नि:शक्त […]

जैनामोड़ : समावेशी शिक्षा के तहत जरीडीह प्रखंड के संकुल संसाधन केंद्र मवि गांगजोरी में दिव्यांग बच्चों व उनके अभिभावकों के लिए जागरूकता सह प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ़ बीइइओ शैलेंद्र कुमार के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में 40 दिव्यांग बच्चे व उनके अभिभावकों ने हिस्सा लिया़ प्रखंड रिसोर्स शिक्षक एलबी सिंह ने कहा कि नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 के तहत दिव्यांग बच्चों को 18 वर्ष की उम्र तक नि:शुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है़

उन्होंने दिव्यांग बच्चों को स्कूलों में दाखिला होने के बाद सामान्य बच्चों की तरह प्रदत्त छात्रवृत्ति, नि:शुल्क पुस्तकें, ट्राइ साइकिल, नि:शुल्क इलाज आदि के बारे जानकारी दी़ वहीं स्कूल आने में असमर्थ दिव्यांग बच्चों को प्रत्येक माह 250 रुपये आवागमन भत्ता के बारे में बताया. मौके पर संकुल सीआरपी शंभु शंकर समेत अन्य शिक्षक व छात्र मौजूद थे़

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