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सीआइएसएफ: स्क्रैप चोरी के मामले में उजागर हुई थी संलिप्तता, इंस्पेक्टर को कारावास
बोकारो: स्थानीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुधांशु कुमार शशि की अदालत ने बोकारो इस्पात संयंत्र का समान चोरी कराने के मामले में सीआइएसएफ के इंस्पेक्टर सुशांत कुमार पटनायक को एक वर्ष कारावास की सजा सुनायी है. न्यायालय में यह मामला जीआर केस संख्या-896/ 2007 व बीएस सिटी थाना कांड संख्या-259/07 के तहत चल रहा था. घटना […]
बोकारो: स्थानीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुधांशु कुमार शशि की अदालत ने बोकारो इस्पात संयंत्र का समान चोरी कराने के मामले में सीआइएसएफ के इंस्पेक्टर सुशांत कुमार पटनायक को एक वर्ष कारावास की सजा सुनायी है. न्यायालय में यह मामला जीआर केस संख्या-896/ 2007 व बीएस सिटी थाना कांड संख्या-259/07 के तहत चल रहा था. घटना 23 जून 2007 की है. जिस समय यह घटना हुई, मुजरिम सुशांत कुमार पटनायक बोकारो इस्पात संयंत्र की सुरक्षा ड्यूटी में तैनात था.
अनुसंधान के बाद इंस्पेक्टर की संलिप्तता उजागर : चालक द्वारा कोई भी कागजात नहीं दिखाया गया. ट्रक पर संयंत्र का कॉपर वायर व अन्य स्क्रैप (लगभग 12 लाख रुपये मूल्य का) लोड था. इंस्पेक्टर ने ट्रक जब्त कर ट्रक चालक, मालिक व क्रेन ऑपरेटर के खिलाफ मामला दर्ज कराया. पुलिस अनुसंधान के बाद इस मामले में सीआइएसएफ के इंस्पेक्टर सुशांत कुमार पटनायक की संलिप्तता उजागर हुई थी. ट्रक चालक ने अदालत में दिये बयान में कहा था कि इंस्पेक्टर सुशांत कुमार पटनायक ने माल लोड कराने के लिए उसे संयंत्र के मनसा सिंह गेट पर भेजा था. मनसा सिंह गेट पर एक आदमी मिला, जो बिना पास ट्रक को लेकर संयंत्र के अंदर चला गया. रोलिंग मिल के पास क्रेन ऑपरेटर ने ट्रक पर केबल व अन्य स्क्रैप लोड किया था. इसके बाद वह पकड़ा गया.
चोरी का समान लदा ट्रक बरामद हुआ था
घटना की प्राथमिकी बोकारो इस्पात संयंत्र की सुरक्षा में तैनात दूसरे इंस्पेक्टर उदय शंकर प्रसाद ने दर्ज करायी थी. श्री प्रसाद ने इस मामले में ट्रक (डब्ल्यूबी 39-9954) के चालक चास के सरदार मुहल्ला निवासी अनिल मुंडा, ट्रक के मालिक श्रवण कुमार व संयंत्र के एक क्रेन ऑपरेटर को आरोपित बनाया था. ड्यूटी पर तैनात सीआइएसएफ इंस्पेक्टर उदय शंकर प्रसाद ने गश्ती के दौरान बोकारो इस्पात संयंत्र के रोलिंग मिल क्षेत्र में उक्त ट्रक को संदेहास्पद स्थिति में खड़ा पाया. ट्रक पर कोई भी नहीं था. लगभग एक घंटे के बाद चालक आया तो इंस्पेक्टर ने ट्रक पर लोड किये गये संयंत्र के समानों के कागजात मांगे.
न्यायिक हिरासत में रह चुका है इंस्पेक्टर
इसी मामले में न्यायालय ने इंस्पेक्टर को दोषी पाते हुए एक वर्ष कारावास की सजा दी. सजा के खिलाफ ऊंची अदालत में अपील दायर करने के लिये फिलहाल इंस्पेक्टर को एक माह का प्रोविजनल बेल मिला है. इस मामले में इंस्पेक्टर सुशांत कुमार पटनायक को नौकरी से बरखास्त किया जा चुका है. लगभग एक माह से अधिक समय तक जेल में बिताने के बाद उसे जमानत मिली थी.
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