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स्कूलों को तीन मार्च से ऑनलाइन प्रश्न पत्र

बोकारो: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसइ) ने 9 वीं व 10 वीं क्लास के लिए सम्मेटिव असेसमेंट-2 की गाइडलाइन जारी कर दी है. 10वीं क्लास में स्कूल व बोर्ड बेस्ड एग्जाम होते हैं. सीबीएसइ ने स्कूलों को कहा है कि स्कूल बेस्ड एग्जाम 10 मार्च के बाद ही शुरू हों. ऐसे स्कूल जहां पर बोर्ड […]

बोकारो: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसइ) ने 9 वीं व 10 वीं क्लास के लिए सम्मेटिव असेसमेंट-2 की गाइडलाइन जारी कर दी है. 10वीं क्लास में स्कूल व बोर्ड बेस्ड एग्जाम होते हैं. सीबीएसइ ने स्कूलों को कहा है कि स्कूल बेस्ड एग्जाम 10 मार्च के बाद ही शुरू हों. ऐसे स्कूल जहां पर बोर्ड के साथ-साथ स्कूल बेस्ड एग्जाम में भी शामिल हो रहे हैं, उन स्कूलों को कहा गया है कि स्कूल बेस्ड एग्जाम की डेटशीट बोर्ड से नहीं टकरानी चाहिए.

उल्लेखनीय है कि बोर्ड एग्जाम दो मार्च से शुरू हो रहे हैं. स्कूल बेस्ड एग्जाम 10 मार्च के बाद शुरू होंगे. क्वेश्चन पेपर को लेकर भी बोर्ड ने गाइडलाइन जारी किया है. सीबीएसइ के सकरुलर के मुताबिक स्कूलों को तीन मार्च से ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर मिल जायेंगे. अगर स्कूल चाहें तो अपना क्वेश्चन पेपर भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए बोर्ड से अप्रूवल लेना होगा.

बोर्ड की अंक योजना के मुताबिक ही प्रश्न
बोर्ड की मार्किग स्कीम के मुताबिक ही क्वेश्चन पेपर तैयार होंगे. बोर्ड की ओर से जिन सब्जेक्ट्स के लिए क्वेश्चन पेपर भेजे जायेंगे, उनमें इंग्लिश कम्यूनिकेटिव, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, हिंदी कोर्स ए, हिंदी कोर्स बी, मैथमैटिक्स, साइंस, सोशल साइंस और कम्यूनिकेटिव संस्कृत शामिल हैं. बाकी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर स्कूलों को ही तैयार करने होंगे. वैसे बोकारो के काफी स्कूलों में स्टूडेंट्स स्कूल बेस्ड एग्जाम में शामिल हो रहे हैं.
नाबालिग को भगाने का आरोपित रिहा
बोकारो. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय सह त्वरित न्यायालय सुश्री बबीता प्रसाद की अदालत ने नाबालिग लड़की को शादी का प्रलोभन देकर भगा ले जाने के आरोपित कैलाश नगर चास निवासी सोनी कुमार को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. आरोपित की ओर से युवा अधिवक्ता रणजीत गिरि ने बहस की. सूचक छोटू साव ने चास थाना को आवेदन देते हुए कहा था कि आरोपित ने उसकी नाबालिग लड़की को 16 जनवरी 2014 को चास से शादी का प्रलोभन देकर घर से भाग लिया था. आरोपित के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र अनुसंधानक द्वारा दायर किया गया था. इसी के आलोक में न्यायालय में विचारण चल रहा था. दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपित सोनू कुमार को रिहा कर दिया.

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