यातायात नियम का असर
हर दिन 150-200 लोग बनवा रहे हैं सर्टिफिकेट
बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट वाहन चलाने पर लग रहा है 2000 रुपया का जुर्माना
बोकारो : 01 सितंबर 2019 को यातायात संबंधी नियम में बदलाव हुआ है. नियम तोड़ने पर जुर्माना की राशि में वृद्धि की गयी है. इसके बाद लोग हर तरह से नियम पालन करने की कोशिश कर रहे हैं. कम से कम शहर के विभिन्न प्रदूषण जांच केंद्र को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है. जांच केंद्र में वाहनों की लंबी कतार दिख रही है.
गरगा पुल स्थित जांच केंद्र के अरविंद पांडेय ने बताया : एक सितंबर के पहले 30-40 वाहन मालिक ही सर्टिफिकेट बनाते थे. नया नियम आने के बाद हर दिन 150-200 वाहनों को सर्टिफिकेट बन रहा है. बताते चले कि बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट के वाहन चलाने पर दो हजार रुपये का जुर्माना लगेगा. 01 सितंबर के पहले यह एक हजार रुपया था. झारखंड में बाइक के लिए प्रदूषण सर्टिफिकेट बनाने के लिए 50 रुपया, तीन पहिया वाहन के लिए 80 रूपया, चार पहिया (प्राइवेट) के लिए 120 रुपया, मध्यम दर्ज का कॉमर्शियल वाहन 200 रुपया व हैवी मोटर्स के लिए 300 रुपया चार्ज है. वैलिडिटी 06 माह है.