चास: भीड़ वाले क्षेत्र में किसी को पटाखा दुकान लगाने नहीं दिया जायेगा. जनसंख्या बहुल क्षेत्र में पटाखा के गोदाम नहीं रखना है. अगर जांच के दौरान पकड़े गये तो कानूनी कार्रवाई की जायेगी. यह कहना है चास एसडीएम सतीश चंद्रा का. वह बुधवार को चास अनुमंडल परिसर में पटाखा दुकानदारों के साथ बैठक में बोल रहे थे.
उन्होंने कहा कि सभी पर्व सामने है, इन पर्वों के दौरान लोग आतिशबाजी करते हैं. जान-माल को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी पटाखा दुकानदारों को भी लेनी होगी. इसलिये जनहित में सभी दुकानदारों को भीड़ वाले क्षेत्र में दुकान व गोदाम नहीं लगाने दिया जायेगा. श्री चंद्रा ने कहा कि सभी दुकानदार 11 सितंबर तक एेसे क्षेत्रों से पटाखा के गोदाम हटा लें. अगर नहीं हटाया गया तो प्रशासन की ओर से 12 सितंबर से जांच कर दोषी पर जाने पर कार्रवाई की जायेगी. मौके पर कार्यपालक दंडाधिकारी विजय राजेश बारला, चास सीओ वंदना शेजवलकर, चास थाना प्रभारी कमल किशोर सहित चास के थोक व खुदरा पटाखा विक्रेता मौजूद थे.
पटाखा बिक्री करने वाले लोग लाइसेंस अवश्य लें
एसडीएम सतीश चंद्रा ने कहा कि पूर्व वर्ष के भांति इस वर्ष भी कैंप दो स्थित डीसी ऑफिस के बगल में खाली स्थान पर ही दुकान लगाने की अनुमति है. दुकान लगाने के लिये बिना लाइसेंसधारी भी आवेदन कर सकते हैं. इन सभी को 15 दिनों के लिये अस्थायी लाइसेंस निर्गत किया जायेगा. श्री चंद्रा ने कहा कि चास में सिर्फ पांच ही लाइसेंसधारी पटाखा विक्रेता हैं. इसके अलावे अधिकांश पटाखा की दुकानें अवैध ढंग से चल रही है. पटाखा बिक्री करने वाले लोग लाइसेंस अवश्य लें, अन्यथा पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी.