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बीएसएल : ऑप्शन पर मिलेगा डी टाइप क्वार्टर

बोकारो : बीएसएल के वैसे कर्मियों को ऑप्शन (एच्छिक) के आधार पर डी टाइप क्वार्टर मिलेगा, जो एस-3 ग्रेड में 30 जून 2017 तक या इससे पहले प्रवेश किये हो और इससे ऊपर के ग्रेड के कर्मचारी जिन्हें डी प्रकार के आवास का आवंटन नहीं हुआ है. बीएसएल प्रबंधन ने इसका सर्कुलर बुधवार को जारी […]

बोकारो : बीएसएल के वैसे कर्मियों को ऑप्शन (एच्छिक) के आधार पर डी टाइप क्वार्टर मिलेगा, जो एस-3 ग्रेड में 30 जून 2017 तक या इससे पहले प्रवेश किये हो और इससे ऊपर के ग्रेड के कर्मचारी जिन्हें डी प्रकार के आवास का आवंटन नहीं हुआ है. बीएसएल प्रबंधन ने इसका सर्कुलर बुधवार को जारी कर दिया है.

प्राप्त आवेदन (इंट्रानेट द्वारा) के आधार पर संकार्य/गैर श्रेणी के कर्मचारियों के लिए अलग-अलग सूची तैयार की जायेगी. संकार्य/गैर को आवासों का आवंटन 3:1के अनुपात होगा. आवेदक के चयनित आवास का वरीयतानुसार आवंटन होगा.

सेक्टर 04 ए/ 04 डी के आवास के लिए अगर कोई भी महिला कर्मचारी आवेदन देती है, तो उन्हें आवंटन में प्राथमिकता दी जायेगी. (उनमें भी अस्पताल की महिला कर्मचारियों को पहले). ऑप्शन (एच्छिक) के आधार पर डी प्रकार खाली आवासों की सूची बीएसएल इंट्रानेट पर मौजूद है. आवेदक केवल पांच आवासों का चयन ही बीएसएल इंट्रानेट पर ऑन लाइन डाल सकते है. आवासों का चयन देने के आद कर्मचारी किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते है.
परिवर्तन दखल लेने की तिथि से पांच वर्षों तक नहीं : ऑप्शन (एच्छिक) के आधार पर डी प्रकार के आवासों का ऑन लाइन चयन केवल 10 जुलाई 2017 से 15 जुलाई 2017 तक ही दिया जा सकता है. आवंटित डी प्रकार के आवासों का परिवर्तन दखल लेने की तिथि से पांच वर्षों तक नहीं किया जायेगा. यदि कर्मचारी ने ऑप्शन (एच्छिक) के आधार पर आवंटित डी प्रकार के आवासों को किराये पर /व्यावसायिक उपयोग किया तो वह कर्मचारी अगले तीन वर्षों तक किसी भी प्रकार के आवास के आवंटन के लिए डिबार हो जायेगा.
ये आवेदन के लिए योग्य नहीं
यदि कर्मचारी ने ऑप्शन (एच्छिक) के आधार पर आवंटित डी प्रकार के आवंटित आवास का दखल नहीं लिया उस स्थिति में आवास आवंटन की तिथि से किसी भी प्रकार के आवास परिवर्तन के लिए एक वर्ष तक डिबार रहेगा. यह सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से निर्गत किया जाता है. वैसे कर्मचारी, जिन्हें डी प्रकार के आवास का आवंटन हुआ था और दखल नहीं लेने के कारण डिबारमेंट में हैं व ऐसे कर्मचारी जिनका स्थायी आवास मुख्य प्रशासनिक भवन से 8 किमी के अंदर है, आवेदन के लिए योग्य नहीं है.

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