पदाधिकारी को स्वयं कार्यालय बनाना होगा. राज्य सरकार की अोर से अपर महाधिवक्ता अजीत कुमार ने पक्ष रखा. कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दाैरान सरकार को निर्देश दिया था कि प्रार्थी को जमशेदपुर में जहां कार्यालय व सरकारी आवास हो वैसे वन प्रक्षेत्र में पदस्थापित करते हुए अवगत करायें. अधिसूचना की प्रति प्रस्तुत करने को कहा था.
उल्लेखनीय है कि प्रार्थी वन क्षेत्र पदाधिकारी (रेंजर) आनंद कुमार ने अपील याचिका दायर की है. उनका कहना है कि दिसंबर 2016 में कार्य नियोजना प्रक्षेत्र चाईबासा (मुख्यालय जमशेदपुर) में सरकार ने पदस्थापित किया था. इस प्रक्षेत्र का न तो कोई कार्यालय है आैर न ही कोई आवास है.