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रेंजर के पदस्थापन मामले में 12 जून को होइकोर्ट में होगी सुनवाई

रांची. झारखंड हाइकोर्ट में शुक्रवार को वन क्षेत्र पदाधिकारी के पदस्थापन मामले में दायर अपील याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 12 जून की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व प्रार्थी वन क्षेत्र पदाधिकारी (रेंजर) आनंद कुमार ने मामले में […]

रांची. झारखंड हाइकोर्ट में शुक्रवार को वन क्षेत्र पदाधिकारी के पदस्थापन मामले में दायर अपील याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 12 जून की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व प्रार्थी वन क्षेत्र पदाधिकारी (रेंजर) आनंद कुमार ने मामले में स्वयं पक्ष रखा. सुनवाई के दाैरान वन, पर्यावरण व क्लाइमेट चेंज विभाग के प्रधान सचिव सुखदेव सिंह उपस्थित हुए. उन्होंने खंडपीठ को बताया कि वन क्षेत्र पदाधिकारी का कोई कार्यालय नहीं होता है. उसका आवास सह कार्यालय होता है. प्रार्थी को जिस वन प्रक्षेत्र में पदस्थापित किया गया है, वहां आवास भी दिया जा रहा है.

पदाधिकारी को स्वयं कार्यालय बनाना होगा. राज्य सरकार की अोर से अपर महाधिवक्ता अजीत कुमार ने पक्ष रखा. कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दाैरान सरकार को निर्देश दिया था कि प्रार्थी को जमशेदपुर में जहां कार्यालय व सरकारी आवास हो वैसे वन प्रक्षेत्र में पदस्थापित करते हुए अवगत करायें. अधिसूचना की प्रति प्रस्तुत करने को कहा था.

उल्लेखनीय है कि प्रार्थी वन क्षेत्र पदाधिकारी (रेंजर) आनंद कुमार ने अपील याचिका दायर की है. उनका कहना है कि दिसंबर 2016 में कार्य नियोजना प्रक्षेत्र चाईबासा (मुख्यालय जमशेदपुर) में सरकार ने पदस्थापित किया था. इस प्रक्षेत्र का न तो कोई कार्यालय है आैर न ही कोई आवास है.

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