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अधिवक्ता संघ में 51 हजार रुपये जमा करें ताला मरांडी : हाइकोर्ट

नाबालिग बहू प्रकरण. पिता-पुत्र को अग्रिम जमानत प्रदान की गयी रांची-गोड्डा : नाबालिग बहू प्रकरण में बोरियो के भाजपा विधायक ताला मरांडी व उनके पुत्र मुन्ना मरांडी को झारखंड हाइकोर्ट से अग्रिम जमानत दी गयी है. 10 हजार रुपये के दो निजी मुचलके पर उन्हें जमानत प्रदान की गयी. इस आदेश का फैक्स साेमवार को […]

नाबालिग बहू प्रकरण. पिता-पुत्र को अग्रिम जमानत प्रदान की गयी
रांची-गोड्डा : नाबालिग बहू प्रकरण में बोरियो के भाजपा विधायक ताला मरांडी व उनके पुत्र मुन्ना मरांडी को झारखंड हाइकोर्ट से अग्रिम जमानत दी गयी है. 10 हजार रुपये के दो निजी मुचलके पर उन्हें जमानत प्रदान की गयी. इस आदेश का फैक्स साेमवार को जिला न्यायालय को मिला है.
इसके बावजूद उनकी मुश्किलें कम नहीं हुई हैं. इस कारण यह है कि दो सप्ताह में उन्हें जिला अधिवक्ता संघ को 51 हजार रुपये देने हैं. रुपये नहीं देने पर उनकी जमानत का आदेश मान्य नहीं होगा. इस संबंध में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुशील कुमार झा ने बताया कि नाबालिग बहू प्रकरण में भाजपा विधायक ताला मरांडी व उनके पुत्र मुन्ना मरांडी ने झारखंड हाइकोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी. न्यायालय ने दोनों को 10 हजार के दो निजी मुचलके पर जमानत दी है.
साथ ही न्यायालय ने जमानत आवेदन में विधायक ताला मरांडी को 51 हजार रुपये अधिवक्ताओं के कल्याणार्थ अधिवक्ता संघ में जमा करने का आदेश दिया है. दो सप्ताह के अंदर जमा राशि की प्राप्ति रसीद न्यायालय में जमा करने के बाद ही जमानत आदेश प्रभावी होने की शर्त दी गयी है. इस संबंध में हाइकोर्ट का फैक्स 17 अप्रैल को मिला है. बता दें कि पिछले वर्ष ताला मरांडी ने अपने पुत्र मुन्ना मरांडी का विवाह रितु बास्की के साथ किया था. रितु बास्की को नाबालिग बताया गया.
तत्कालीन बोआरीजोर बीडीओ ने बोआरीजोर थाना में कांड संख्या 114/12 दर्ज कराया. न्यायालय ने मामले में संज्ञान लेते हुए सभी छह आरोपियों को सम्मन जारी कर कोर्ट में उपस्थित होने के लिए कहा था. ताला मरांडी एवं मुन्ना मरांडी की अग्रिम जमानत याचिका सत्र न्यायालय द्वारा खारिज होने के बाद दोनों ने झारखंड हाइकोर्ट में एबीए नंबर 310/17 दाखिल किया था.

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