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अभियुक्त गुमला में, सीसीए का नोटिस रामगढ़ जेल भेजा गया
रांची : रामगढ़ जिला प्रशासन ने जिन अपराधियों पर क्राइम कंट्रोल एक्ट (सीसीए) लगाने के लिए उनका पता रामगढ़ जेल बताया था, वह वहां के जेल में बंद ही नहीं थे. एक अभियुक्त गुमला जेल में बंद था और एडवाइजरी बोर्ड की बैठक से पहले जमानत पर जेल से बाहर आ गया था. प्रशासन की […]
रांची : रामगढ़ जिला प्रशासन ने जिन अपराधियों पर क्राइम कंट्रोल एक्ट (सीसीए) लगाने के लिए उनका पता रामगढ़ जेल बताया था, वह वहां के जेल में बंद ही नहीं थे. एक अभियुक्त गुमला जेल में बंद था और एडवाइजरी बोर्ड की बैठक से पहले जमानत पर जेल से बाहर आ गया था. प्रशासन की इस गलती की वजह से राज्य सरकार द्वारा सीसीए का प्रस्ताव अनुमोदित करने के बाद हाइकोर्ट की एडवाइजरी कमेटी ने सीसीए को संपुष्ट नहीं किया.
जानकारी के मुताबिक रामगढ़ जिला प्रशासन ने 28 फरवरी को चार अभियुक्तों मो हसन, शेर मोहम्मद, इरफान अंसारी व इकरामुल अंसारी पर सीसीए लगाने की अनुशंसा गृह विभाग को भेजी थी. अनुशंसा में सभी का पता रामगढ़ जेल लिखा गया था. सरकार ने विचार-विमर्श के बाद प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए तीन मार्च को चारों पर सीसीए लगाने का आदेश जारी कर दिया.
साथ ही रामगढ़ जिला प्रशासन को चारों के खिलाफ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया. जिला प्रशासन ने चारों के खिलाफ सीसीए का नोटिस रामगढ़ जेल को भेजा. रामगढ़ जेल प्रशासन ने यह कहते हुए नोटिस को लौटा दिया कि अभियुक्त रामगढ़ जेल में बंद नहीं हैं. इस बीच एक अप्रैल को हाइकोर्ट एडवाइजरी कमेटी की तिथि निर्धारित कर दी गयी. जिसमें अभियुक्तों पर सीसीए लगाने की संपुष्टि की जानी थी. कमेटी की बैठक की तिथि निर्धारित होने के बाद जिला प्रशासन ने चारों अभियुक्तों की तलाश शुरू की.
इस दौरान पता चला कि शेर मोहम्मद गुमला जेल में बंद था. वह जमानत पर जेल से बाहर निकल गया है. अन्य तीन अभियुक्त अलग-अलग जेलों में थे और जमानत पर छूट गये थे. इसका पता चलने के बाद रामगढ़ प्रशासन ने चारों को पकड़ने की कोशिश की. 31 मार्च को तीन अभियुक्तों को पुलिस ने पकड़ कर एडवाइजरी कमेटी की बैठक में पेश किया. जहां पर सभी ने बताया कि उन्हें तो कोई नोटिस ही नहीं मिला है. जिसके बाद कमेटी ने सीसीए को संपुष्ट करने से इनकार कर दिया.
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