एनजीटी ने आदेश दिया है कि जब तक अंतिम सुनवाई नहीं हो जाती है, तब तक इस सड़क का निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए. आरके सिंह ने इस मामले में झारखंड सरकार के सड़क निर्माण विभाग तथा वन विभाग पर तथ्यों को गलत ढंग से पेश करने का आरोप लगाया है.
एनजीटी ने कहा कि 25 फरवरी 2016 को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दिया गया पत्र भी संतोषजनक नहीं है. सरकार को 12 अप्रैल से पहले एनजीटी ने जवाब देने के लिए भी कहा है.