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चारा घोटाले के मुजरिमों पर सर्टिफिकेट केस दर्ज

रांची: चारा घोटाले के सजायाफ्ता मुजरिमों के व्यापारिक प्रतिष्ठानों से बकाया वसूली के लिए वाणिज्यकर विभाग ने सर्टिफिकेट केस किया है. इन मुजरिमों में बड़े सप्लायर चांडक परिवार, मोहम्मद सईद और बिहार राज्य 20 सूत्री के पूर्व उपाध्यक्ष दयानंद कश्यप का नाम भी शामिल है. इन पर वाणिज्यकर विभाग के कुल 4.25 करोड़ रुपये बकाया […]

रांची: चारा घोटाले के सजायाफ्ता मुजरिमों के व्यापारिक प्रतिष्ठानों से बकाया वसूली के लिए वाणिज्यकर विभाग ने सर्टिफिकेट केस किया है. इन मुजरिमों में बड़े सप्लायर चांडक परिवार, मोहम्मद सईद और बिहार राज्य 20 सूत्री के पूर्व उपाध्यक्ष दयानंद कश्यप का नाम भी शामिल है. इन पर वाणिज्यकर विभाग के कुल 4.25 करोड़ रुपये बकाया है. विभाग द्वारा सर्टिफिकेट केस दायर करने के बाद नीलाम पत्र पदाधिकारी ने नोटिस जारी करते हुए सात दिनों के अंदर ट्रेजरी में बकाया राशि जमा कराने का निर्देश दिया है.

वाणिज्यकर विभाग ने बिहार राज्य 20 सूत्री के पूर्व उपाध्यक्ष दयानंद कश्यप का प्रतिष्ठान मेसर्स वैष्णव इंटरप्राइजेज से 2.58 करोड़ की वसूली के लिए सर्टिफिकेट केस दायर किया है. वह अपने इस व्यापारिक प्रतिष्ठान के माध्यम से पशुपालन विभाग को पशुओं के लिए टॉनिक की सप्लाई करता था. चारा घोटाले के बड़े सप्लायर के रूप में चिह्नित मोहम्मद सईद से जुड़े प्रतिष्ठान शाद एंड कंपनी के खिलाफ 33.34 लाख की वसूली के लिए सर्टिफिकेट केस दायर किया गया है. इस कंपनी का संचालन सईद के बेटे द्वारा किया जाता था. चारा घोटाले में सप्लायर रहे आरके मेहरा की कंपनी आरके इंटरप्राइजेज के खिलाफ 13.05 लाख की वसूली के लिए सर्टिफिकेट केस दायर करने के बाद नोटिस जारी किया गया है. संजय कुमार सिन्हा के खिलाफ 38.89 लाख की वसूली के लिए नोटिस जारी किया गया है.

हीतेश चांडक की कंपनी के खिलाफ 82.09 लाख रुपये की वसूली के लिए नोटिस जारी किया गया है. नीलाम पत्र पदाधिकारी की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि अगर बकायेदारों को कुछ कहना हो, तो वे अपना पक्ष 30 दिनों के अंदर रखें. अन्यथा इनके खिलाफ गिरफ्तारी का आदेश जारी किया जायेगा.

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