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लालपुर थाने को तीन दिन के अंदर सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश

मुख्य सूचना आयुक्त ने मामले की सुनवाई के बाद दिया आदेश समय पर सूचना नहीं दिये जाने पर जुर्माना भी वसूला जायेगा रांची : मुख्य सूचना आयुक्त आदित्य स्वरूप ने राजधानी के लालपुर थाने के जन सूचना पदाधिकारी को तीन दिन के अंदर सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. मुख्य सूचना आयुक्त ने ए […]

मुख्य सूचना आयुक्त ने मामले की सुनवाई के बाद दिया आदेश
समय पर सूचना नहीं दिये जाने पर जुर्माना भी वसूला जायेगा
रांची : मुख्य सूचना आयुक्त आदित्य स्वरूप ने राजधानी के लालपुर थाने के जन सूचना पदाधिकारी को तीन दिन के अंदर सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. मुख्य सूचना आयुक्त ने ए कुमार बनाम जन सूचना पदाधिकारी लालपुर थाने की सुनवाई के बाद यह आदेश दिया है.
उन्होंने कहा है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 (1) के तहत समय पर सूचना नहीं दिये जाने पर सूचना आयोग 25 हजार रुपये के जुर्माने की कार्रवाई भी करेगा. आयोग ने 27.4.2016 के बाद जन सूचना पदाधिकारी की तरफ से मामले को गंभीरता से नहीं लिये जाने पर यह कार्रवाई की है. आयोग की तरफ से सूचना दिये जाने की जानकारी भी देने की बातें कही हैं.
प्राथमिकी की मांगी थी जानकारी
जानकारी के अनुसार करमटोली के ए कुमार ने लालपुर थाने से प्राथमिकी संख्या 247/15 के बाबत जानकारी मांगी थी. आवेदक ने यह जानना चाहा था कि दर्ज करायी गयी प्राथमिकी को क्यों नहीं स्वीकार किया गया और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गयी. आवेदक ने यह कहा था कि 4.10.2015 को स्पीड पोस्ट के माध्यम से लालपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी.

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