रांची: झारखंड हाइकोर्ट ने सोमवार को देवघर नगर निगम द्वारा टोल टैक्स की वसूली काे लेकर दायर जनहित यााचिका पर सुनवाई की. सरकार को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने पूछा कि राज्य स्तरीय म्यूनिसिपल रेगुलेटरी कमीशन का गठन किया […]
रांची: झारखंड हाइकोर्ट ने सोमवार को देवघर नगर निगम द्वारा टोल टैक्स की वसूली काे लेकर दायर जनहित यााचिका पर सुनवाई की. सरकार को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने पूछा कि राज्य स्तरीय म्यूनिसिपल रेगुलेटरी कमीशन का गठन किया गया है अथवा नहीं.
किन नियमों के तहत टोल टैक्स की वसूली की जा रही है तथा उसके रेट का पुनरीक्षण किया जाता है. टोल टैक्स के नाम पर पूर्व में वसूल की गयी राशि से संबंधित विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया.
मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने तीन मार्च की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व प्रार्थी की अोर से खंडपीठ को बताया गया कि कोर्ट के आदेश के बावजूद अब तक निजी वाहनों से भी टोल टैक्स वसूला जा रहा है. यह अवमानना का मामला बनता है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी देवघर चेंबर अॉफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की अोर से जनहित याचिका दायर कर टोल टैक्स की वसूली को चुनाैती दी गयी है.