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पत्थर खदान में उत्खनन के दौरान गिरे चट्टान, दो की मौत

चंदवारा (कोडरमा) : थाना क्षेत्र के ढाब थाम में संचालित पत्थर खदान में उत्खनन के क्रम में हुए हादसे में दो कर्मियों की मौत हो गयी. मृतकों की पहचान पोकलेन मशीन के आॅपरेटर छोटू रविदास (खांडी ढाब थाम) व खदान के मुंशी सुरेंद्र यादव (दुरोडीह, डोमचांच) के रूप में हुई है. गुरुवार सुबह 6.30 बजे […]

चंदवारा (कोडरमा) : थाना क्षेत्र के ढाब थाम में संचालित पत्थर खदान में उत्खनन के क्रम में हुए हादसे में दो कर्मियों की मौत हो गयी. मृतकों की पहचान पोकलेन मशीन के आॅपरेटर छोटू रविदास (खांडी ढाब थाम) व खदान के मुंशी सुरेंद्र यादव (दुरोडीह, डोमचांच) के रूप में हुई है. गुरुवार सुबह 6.30 बजे उत्खनन के क्रम में चाल धंसने से दोनों की मौत हो गयी. घटना के बाद पत्थर खदान का मालिक तिलैया के अड्डीबंगला निवासी विष्णु खटोल फरार है. समाचार लिखे जाने तक दोनों मृत कर्मियों के शव नहीं निकाले जा सके थे. घटना की सूचना मिलते ही बरही के कांग्रेस विधायक मनोज यादव, पूर्व भाजपा विधायक उमाशंकर अकेला के अलावा एसडीओ प्रभात कुमार बरदियार व अन्य घटनास्थल पर पहुंचे.
नियमों को दरकिनार कर किया जाता है उत्खनन : विष्णु खटोल के पत्थर खदान का लाइसेंस तो है, पर माइंस सेफ्टी के नियमों को दरकिनार कर पत्थर उत्खनन किया जा रहा था. गुरुवार सुबह पोकलेन मशीन का आॅपरेटर छोटू पत्थर निकालने खदान में जा रहा था, जबकि मुंशी सुरेंद्र पैदल ही मशीन के पीछे चल रहा था. इस दौरान ऊपरी हिस्से में बेंचिग व साइड कटिंग नहीं होने के कारण पत्थर व मिट्टी नीचे आ गिरा. इसकी चपेट में पोकलेन मशीन आ गयी, जिसकी चपेट में आॅपरेटर व मुंशी भी आ गये.
मजदूर कैलाश भुइयां भी घायल हो गया. लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी. एक घंटे बाद पहुंची चंदवारा थाना की पुलिस ने शवों की खोजबीन शुरू कर दी. एसडीओ प्रभात कुमार बरदियार ने बताया कि प्रथमदृष्टया माइंस सेफ्टी के नियमों का पालन नहीं होने के कारण हादसा हुआ है. इसके लिए जो भी दोषी होंगे, उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी. इधर, पूर्व विधायक उमाशंकर अकेला ने मृतक के परिजनों को 10-10 लाख रुपये मुआवजा देने की मांग की है. उन्होंने माइंस सेफ्टी के अधिकारी, खदान मालिक व अन्य पर मामला दर्ज करने की भी मांग की.
मृतक के भाई ने खदान मालिक को दोषी ठहराया : मृत आॅपरेटर के भाई सुरेश रविदास ने पुलिस को आवेदन दिया है. उसने खान सुरक्षा पदाधिकारी व खदान मालिक पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है. आवेदन में खदान में साझेदार के रूप में काम करनेवाले थाम निवासी बनवारी भुइयां, ब्रह्मदेव भुइयां, चंद्रदेव भुइयां व अन्य को भी आरोपी बनाया गया है. पुलिस इस आवेदन के आधार पर मामला दर्ज करने की तैयारी में है.

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