रांची: झारखंड सरकार ने आज उच्च न्यायालय को सूचित किया कि राज्य की जेलों में कई दिनों से जारी सैकड़ों कैदियों की भूख हड़ताल समाप्त हो गयी है और सजा माफी वाले कैदियों की रिहाई का मसला हल करने के लिए तात्कालिक कदम उठाये जा रहे हैं.
गुरुवार को झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य की पांच जेलों में सैकड़ों कैदियों की भूख हड़ताल पर स्वयं संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी कर हड़ताल खत्म करने के लिए उठाये गये कदमों और कैदियों की सजा के बाद रिहाई की स्थिति पर चौबीस घंटे में जवाब तलब किया था.
झारखंड उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश आर भानुमती और एस चंद्रशेखर की खंड पीठ ने झारखंड सरकार के गृह सचिव, कारा महानिरीक्षक, विधि सचिव और प्रमुख परिवीक्षा अधिकारी को इस सिलसिले में नोटिस जारी कर कल जवाब तलब किया था. जिसके जवाब में राज्य सरकार ने भूख हड़ताल खत्म होने की सूचना दी और न्यायालय को बताया कि जिन 106 कैदियों की सजा कम की गयी है अथवा उन्हें सजा में माफी दी गयी है उनके मामलों पर आज उच्चस्तरीय बैठक में विचार किया गया और जल्द ही इस पर निर्णय ले लिया जायेगा. इसके अलावा 46 अन्य ऐसे कैदियों के मामले में भी संबद्ध अदालतों से अनुमति लेकर राज्य सरकार उचित कार्रवाई करेगी.