रांची: विशेष सीबीआई अदालत ने आज पूर्व जदयू सांसद जगदीश शर्मा समेत सभी 19 अभियुक्तों को दोषी ठहराया. अदालत ने तीन वर्ष की कैद की सजा पाने वाले सात अभियुक्तों को अपील करने के लिए जमानत पर रिहा कर दिया, जबकि चार वर्ष या उससे अधिक की सजा पाने वाले शर्मा समेत 12 अन्य अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया.
विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश सीताराम प्रसाद ने यहां इस मुकदमे में सभी 19 अभियुक्तों को दोषी करार दिया. चारा घोटाले के गोड्डा कोषागार से एक करोड़, 16 लाख, 93 हजार रुपये अवैध निकासी के मामले में कुल 30 आरोपी थे जिनमें से छह की सुनवाई के दौरान मौत हो गयी जबकि कुछ सरकारी गवाह बन गये थे.
अदालत ने मामले से जुड़े सात अभियुक्तों को तीन वर्ष की कैद और अलग अलग जुर्माने की सजा सुनायी और दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत इन सभी को अपील का अवसर देते हुए जमानत पर रिहा कर दिया.