रांची: झारखंड उच्च न्यायालय ने आज चारा घोटाले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू प्रवक्ता शिवानंद तिवारी को भी आरोपी बनाने वाली याचिका पर बहस सुनने के बाद मामले की सुनवाई अब 31 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी. इससे पूर्व 22 नवंबर को इस मामले में बहस हुई थी.
झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आर आर प्रसाद की पीठ ने आज इस मामले में याचिकाकर्ता मिथिलेश कुमार सिंह का पक्ष सुना और याचिकाकर्ता के जवाबी हलफनामे पर विचार किया. सिंह ने न्यायालय के निर्देश पर उसके सामने उन गवाहों और आरोपियों के नाम और बयान की सूची पेश की है जिन्होंने नीतीश कुमार और शिवानंद के खिलाफ बयान दिये हैं.