रांची: झारखंड में शराब की कीमत में भारी इजाफा होने जा रहा है. शराब पर लगनेवाले टैक्स को दोगुना करने का प्रस्ताव है. उत्पाद विभाग ने टैक्स में गुणात्मक वृद्धि का प्रस्ताव तैयार किया है. विदेशी व देसी शराब पर प्रति लीटर 50 से 200 रुपये तक की बढ़ोतरी प्रस्तावित है.
वहीं बार की लाइसेंस फीस भी दोगुनी करने का प्रस्ताव है. प्रस्ताव लागू होने पर बार चलाने का लाइसेंस लेने के लिए 20 लाख रुपये तक देने होंगे. संबंधित प्रस्ताव उत्पाद मंत्री जयप्रकाश भाई पटेल की स्वीकृति लिए भेजा दिया गया है.
बिहार की तर्ज पर बना है प्रस्ताव : राज्य में शराब की बिक्री पर लिये जानेवाले टैक्स में बढ़ोतरी का प्रस्ताव बिहार की तर्ज पर तैयार किया गया है. इसके लागू होने के बाद झारखंड में बार लाइसेंस फीस बिहार सरकार द्वारा वसूली जानेवाली लाइसेंस फीस के बराबर हो जायेगी. फिलहाल झारखंड में बार खोलने के लिए बिहार की तुलना में आधी लाइसेंस फीस ही देनी पड़ती है.
वहीं प्रस्ताव के मुताबिक शराब की बिक्री पर लगनेवाला टैक्स बिहार से ज्यादा होगा. बिहार में शराब के लागत मूल्य पर लगनेवाले टैक्स की दर झारखंड की प्रस्तावित दर से कम है.
राजस्व में भारी इजाफा का अनुमान : शराब की बिक्री पर प्रस्तावित टैक्स लागू होने पर शराब से मिलने वाले राजस्व में भारी इजाफा होने का अनुमान है. अभी शराब से मिलने वाले राजस्व के मामले में झारखंड पड़ोसी राज्यों से काफी पीछे है. बिहार, ओड़िशा और बंगाल जैसे राज्य शराब बेच कर झारखंड से कई गुना अधिक राजस्व अजिर्त करते हैं. अब तक झारखंड में शराब के धंधे पर काबिज सिंडिकेट के प्रभाव के कारण टैक्स की दर पड़ोसी राज्यों से काफी कम है. शराब के लागत मूल्य पर राज्य सरकार को बहुत कम टैक्स मिलता है.
लागत मूल्य पर लगनेवाले टैक्स में हो सकती है दोगुनी वृद्धि
शराब की लागत पर लगेगा ज्यादा टैक्स
उत्पाद का नाम वर्तमान टैक्स प्रस्तावित टैक्स
500 रुपये तक की विदेशी शराब 30 80
501 से 800 रुपये तक की विदेशी शराब 50 100
801 या अधिक महंगी विदेशी शराब 80 150
साधारण बीयर 08 20
स्ट्रांग बीयर 10 20
सुपर स्ट्रांग बीयर 18 30
(नोट : प्रस्तावित टैक्स रुपये प्रति एलपीएल में)
बार खोलना होगा महंगा
बार का प्रकार लाइसेंस फीस लाइसेंस फीस
वर्तमान प्रस्तावित
पांच सितारा होटलों के लिए 12 20
चार सितारा होटलों के लिए 10 18
तीन सितारा होटलों के लिए 10 18
देवघर की छोड़ अन्य निकाय क्षेत्रों में 10 16
देवघर समेत अन्य जिला मुख्यालयों व नगर पंचायतों में 08 10
अन्य क्षेत्रों के लिए 05 08