खेल कोटे से नियुक्ति के लिए झारखंड का निवासी होना जरूरी
राज्य गठन के बाद ओलिंपिक व कॉमन वेल्थ गेम में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की होगी नियुक्ति
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति खिलाड़ियों की नियुक्ति की अनुशंसा करेगी
रांची :खिलाड़ियों को राज्य सरकार के पांच ही विभागों में नौकरी मिलेगी. खेल कोटे से नियुक्ति के लिए खिलाड़ी का झारखंड का निवासी होना आवश्यक होगा. राज्य गठन के बाद ओलिंपिक व कॉमन वेल्थ गेम में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की नियुक्ति राजपत्रित व गैर राजपत्रित पदों पर होगी. मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति खिलाड़ियों की नियुक्ति की अनुशंसा करेगी. नियुक्ति के मामले में मुख्यमंत्री का निर्णय अंतिम होगा.
राज्य सरकार ने खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति के लिए नियमावली बनायी है.
इसमें खिलाड़ियों को कला-संस्कृति एवं खेलकूद विभाग, गृह विभाग, पंचायती राज विभाग, मानव संसाधन विभाग और ग्रामीण विकास विभाग में राजपत्रित पदों ( समूह ‘ख’) और अराजपत्रित पदों ( समूह ‘ग’) में सीधी नियुक्ति का प्रावधान किया गया है. खिलाड़ियों के लिए दो प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है. अर्थात एससी/ एससी/ ओबीसी खिलाड़ी को संबंधित जातियों के लिए निर्धारित सीट में से ही आरक्षण मिलेगा.
ओलिंपिक में सभी प्रकार के पदक और कॉमनवेल्थ में स्वर्ण पदक जीतनेवाले खिलाड़ियों को राजपत्रित पदों पर नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है.
खेल कोटे से नियुक्त होनेवाले खिलाड़ियों को राज्य का निवासी होना अनिवार्य है. दूसरे राज्य के खिलाड़ियों को इस खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति नियमावली का लाभ नहीं मिलेगा. खेल कोटे से नियुक्त होनेवाले खिलाड़ियों को उम्र सीमा और शैक्षणिक योग्यता में किसी तरह ही छूट नहीं मिलेगी. अर्थात खिलाड़ियों को राजपत्रित और अराजपत्रित पदों के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पूरी करनी होगी.