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बम मारने वाले को दस साल की सजा

चाईबासा : झामुमो कार्यकर्ता सत्यानंद सिन्हा उर्फ भोला सिन्हा पर बम से हमला करने के आरोपी शंकर रवानी को सीजेएम राकेश सिंह की अदालत ने 10 वर्ष की सजा सुनाई. चक्रधरपुर थाने में प्राथमिकी के अनुसार 10.3.2005 की रात सत्यानंद हनुमान मंदिर मार्ग से जा रहे थे. तभी शंकर रवानी, लक्ष्मण प्रसाद, सोनी विश्वकर्मा व […]

चाईबासा : झामुमो कार्यकर्ता सत्यानंद सिन्हा उर्फ भोला सिन्हा पर बम से हमला करने के आरोपी शंकर रवानी को सीजेएम राकेश सिंह की अदालत ने 10 वर्ष की सजा सुनाई. चक्रधरपुर थाने में प्राथमिकी के अनुसार 10.3.2005 की रात सत्यानंद हनुमान मंदिर मार्ग से जा रहे थे. तभी शंकर रवानी, लक्ष्मण प्रसाद, सोनी विश्वकर्मा व परमिंदर चौहान ने पीछा कर हनुमान मंदिर के पास सत्यानंद को रोका. नहीं रुकने पर उन्होंने उस पर बम फेका. झुक जाने के कारण बम मंदिर के पास रहने वाले धीरज के घर की दीवार से टकराया.

सत्यानंद को दाये कान, छाती व पेट पर जख्म आये थे. बम के हमले से बच जाने पर आरोपियों ने उस पर गोली भी चलायी. जान बचाने के लिए सत्यानंद एक स्कूल में जा छिपा. यहां से निकलने पर प्रिंस साव की मदद से वह पुलिस व रेलवे अस्पताल पहुंचा. मामले में शंकरा रवानी को अदालत ने दोषी ठहराया है.

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