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गरीब व्यक्तियों को बेवजह जेल नहीं भेजा जाये : जस्टिस पटेल

रांची: झारखंड हाइकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस डीएन पटेल ने कहा है कि गरीब व्यक्तियों को बेवजह जेल नहीं भेजा जाये. कानूनी सलाह के अभाव में जेल नहीं भेजा जाना चाहिए, बल्कि आर्थिक रूप से गरीब व्यक्ति (आरोपी) को गिरफ्तार करते ही उन्हें कानूनी सहायता उपलब्ध करायी जाये. प्रत्येक आरोपी को अपने बचाव का पूरा […]

रांची: झारखंड हाइकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस डीएन पटेल ने कहा है कि गरीब व्यक्तियों को बेवजह जेल नहीं भेजा जाये. कानूनी सलाह के अभाव में जेल नहीं भेजा जाना चाहिए, बल्कि आर्थिक रूप से गरीब व्यक्ति (आरोपी) को गिरफ्तार करते ही उन्हें कानूनी सहायता उपलब्ध करायी जाये. प्रत्येक आरोपी को अपने बचाव का पूरा माैका मिलना चाहिए.

यदि वह व्यक्ति कानूनी सलाहकार रखने में सक्षम नहीं है, तो सरकार उसे नि:शुल्क सहायता उपलब्ध करायेगी. लीगल सर्विसेज अॉथोरिटी की धारा-12 के तहत मुफ्त कानूनी सहायता के लिए हकदार प्रत्येक वैसे व्यक्ति हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं.


एक्टिंग चीफ जस्टिस श्री पटेल के निर्देश के आलोक में रजिस्ट्रार जनरल अंबुज नाथ ने प्रधान न्यायायुक्त, सभी प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीशों को पत्र लिखा है. राज्य के सभी अदालतों के साथ-साथ हाइकोर्ट को भी इस प्रक्रिया का पालन करना होगा. इस अनूठी पहल से नि:शुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करनेवालों की संख्या बढ़ेगी. आरोपियों को पहले दिन से ही कानूनी सहायता प्राप्त करने का अवसर उपलब्ध हो गया है.

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