रांची/गुमला : गुमला उपायुक्त सह निर्वाची पदाधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी चमरा लिंडा के दो नामांकन पत्रों को तकनीकी कारणों से स्थगित कर दिया है. उपायुक्त ने उनके नामांकन पत्र में भरे गये कुछ बिंदु पर सवाल उठाये हैं. डीसी का कहना है कि तृणमूल कांग्रेस को राज्य में मान्यता प्राप्त नहीं है. साथ ही उनके द्वारा दाखिल किये गये दो नामांकन पत्रों में कुछ तथ्यों को अंकित नहीं किया गया है. इस कारण इन दोनों परचे पर आपत्ति है.
निर्वाची पदाधिकारी की बात सुनने के बाद चमरा लिंडा के वकील अरविंद कुमार लाल (हाइकोर्ट, रांची) ने उनके पक्ष में दलील दी. साथ ही और बातें रखने के लिए एक दिन का समय मांगा. निर्वाची पदाधिकारी ने अरविंद कुमार लाल को पक्ष रखने के लिए मंगलवार को दिन के 12 बजे तक का समय दिया है. मालूम हो कि चमरा लिंडा ने चार सेटों में नामांकन दाखिल किया है.
कांग्रेस प्रत्याशी ने भी जतायी आपत्ति
कांग्रेस प्रत्याशी डॉ रामेश्वर उरांव ने कहा है कि चमरा लिंडा तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड के चेयरपर्सन हैं. वह लाभ के पद पर हैं. ऐसी परिस्थिति में वह लोकसभा चुनाव में शामिल नहीं हो सकते हैं.
कोट
चमरा लिंडा की पार्टी तृणमूल कांग्रेस झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं है. साथ ही उनके द्वारा दाखिल किया गया दो नामांकन परचे (सेट नंबर 5 व 6) में कुछ तथ्यों को अंकित नहीं किया गया है. इस कारण उनका दो नामांकन परचा सेट नंबर 5 व 6 अस्वीकृत कर दिया गया है. – वीणा श्रीवास्तव, उपायुक्त सह निर्वाची पदाधिकारी, गुमला