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विभागीय आदेश के बाद भी पदमुक्त नहीं हुए गबन के आरोपित मुखिया

हाजीपुर : गलत वाउचर बना कर सरकारी राशि का गबन करने के आरोपित मुखिया अभी तक अपने पद पर बने हुए हैं. पटना हाइ कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका खारिज होने के बाद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही. इस मामले में राज्य सरकार के निगरानी विभाग, पंचायत राज विभाग और जिलाधिकारी […]

हाजीपुर : गलत वाउचर बना कर सरकारी राशि का गबन करने के आरोपित मुखिया अभी तक अपने पद पर बने हुए हैं. पटना हाइ कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका खारिज होने के बाद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही. इस मामले में राज्य सरकार के निगरानी विभाग, पंचायत राज विभाग और जिलाधिकारी के आदेश भी धूल चाट रहे हैं. मामला वैशाली प्रखंड की राहिमपुर पंचायत के मुखिया का है.
क्या है पूरा मामला : राहिमपुर पंचायत के मुखिया अखिलेश कुमार एवं पंचायत वीरेंद्र प्रसाद सिंह के विरुद्ध निगरानी थाना कांड संख्या 72/14 में प्राथमिकी दर्ज हुई, जिसमें भादवि की धारा 13, 409, 467, 468, 471, 477 समेत अन्य धाराओं के तहत दोनों को गलत ढंग से वाउचर बना कर सरकारी राशि के गबन का आरोपित बनाया गया. निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार के पुलिस अधीक्षक ने मामले को प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध मानते हुए 10 अक्तूबर, 2014 को कार्रवाई के लिए पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखा. आठ दिसंबर, 2014 को पंचायती राज विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी ने इस मामले में आवश्यक कार्रवाई के लिए वैशाली डीएम को पत्र भेजा. जिलाधिकारी ने 31 जनवरी, 2015 को वैशाली के बीडीओ एवं संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई का निर्देश दिया. नतीजा आज तक सिफर रहा.
हाइकोर्ट ने की बेल रिजेक्ट : इस बीच मुखिया अखिलेश कुमार द्वारा विशेष निगरानी अदालत में एंटीसेपेटरी बेल की अरजी दाखिल की. वहां से बेल रिजेक्ट होने के बाद मुखिया ने पटना उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की. हाइकोर्ट ने 10 नवंबर, 2015 को क्रिमिनल मिसलेनियस नंबर 42154/2015 के बतौर दर्ज याचिका को खारिज कर दिया. हाइकोर्ट ने अपने आदेश में याचिकाकर्ता को चार सप्ताह के अंदर संबंधित न्यायालय में सरेंडर करने को कहा. समय सीमा बीत जाने के बाद भी मुखिया ने कोर्ट में समर्पण नहीं किया.
डीएम से लगायी आदेश के अनुपालन की गुहार : उक्त पंचायत के उपमुखिया राज कुमार सिंह ने जिलाधिकारी को आवेदन देकर उनके दिये आदेश का पालन कराने की गुहार लगायी है. आवेदन में मांग की गयी है कि दोनों आरोपितों को तत्काल प्रभाव से उनके पद से हटाया जाये.

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