17.5 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

स्कूल-कॉलेजों के पास बिक रहे तंबाकू उत्पाद

सरकार के निर्देशों एवं अधिनियम की उड़ायी जा रही धज्जियां शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर है प्रतिबंध हाजीपुर : शिक्षण संस्थानों के आसपास प्रतिबंध के बावजूद सिगरेट एवं तंबाकू उत्पादों की जम कर खरीद बिक्री हो रही है जिससे युवा और बच्चों पर असर पड़ रहा है. […]

सरकार के निर्देशों एवं अधिनियम की उड़ायी जा रही धज्जियां
शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर है प्रतिबंध
हाजीपुर : शिक्षण संस्थानों के आसपास प्रतिबंध के बावजूद सिगरेट एवं तंबाकू उत्पादों की जम कर खरीद बिक्री हो रही है जिससे युवा और बच्चों पर असर पड़ रहा है. सरकार के निर्देशों एवं अधिनियम की धज्जियां उड़ायी जा रही है और प्रशासन मूक दर्शक बनी हुई है. जानकारों का मानना है कि अगर यही स्थिति रही तो बच्चों और युवाओं का भविष्य तो बरबाद होगा ही, वे गंभीर बीमारियों की चपेट में भी आ सकते हैं.
क्या कहता है कानून : अधिनियम 2003 की धारा 06 के अंतर्गत नाबालिगों को तंबाकू एवं तंबाकू से तैयार उत्पाद को बेचने पर तथा शिक्षण संस्थानों के कैंपस से 100 गज की कम दूरी पर तंबाकू बेचने एवं इससे बनी वस्तुओं की दुकान पर रोक लगाना है.
बावजूद इसके इन स्थानों पर इसकी धड़ल्ले से बिक्री की जा रही है.
शिक्षण संस्थान अथवा दुकानदार आवश्यक निर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं. प्रत्येक शिक्षण संस्थान के मुख्य द्वार एवं दुकानों पर प्रतिबंधित क्षेत्र अथवा नाबालिगों को तंबाकू बिक्री नहीं करने एवं चेतावनी संबंधी बोर्ड लगाना आवश्यक है, लेकिन वे ऐसा नहीं करते.
छोटे बच्चों पर भी पड़ रहा असर :
नगर के बागमली, हथसारगंज, कोनहारा रोड, सुभाष चौक, अनवरपुर पूर्वी कोचिंग मंडी सहित कई अन्य स्थानों पर शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में इसकी धड़ल्ले से बिक्री हो रही है.
एक अनुमान के अनुसार 60-70 फीसदी बच्चे पान-गुटखा, खैनी एवं सिगरेट के आदि के शिकार हो रहे हैं. शिक्षक अथवा शैक्षणिक संस्थान विवश हैं. उनका मानना है कि प्रशासन के उदासीन रवैये के कारण ही इन उत्पादों के शि4कार बच्चे व अन्य हो रहे हैं. अब तो हालात यह है कि शराब, ताड़ी, गांजा आदि की बिक्री भी 100 गज के दायरे में हो रहा है.
कहां-कहां हो रही तंबाकू उत्पादों की बिक्री : बागमली-हथसारगंज रोड स्थित प्राइवेट शिक्षण संस्थानों के निकट, वैशाली महिला कॉलेज, टाउन उच्चतर हाइस्कूल, गल्र्स हाइस्कूल, जीए इंटर स्कूल, आरएन कॉलेज, सूर्यदेव मेमोरियल स्कूल आदि के निकट, अनेक सरकारी प्राइवेट स्कूलों के निकट.
क्या कहते हैं जानकार
प्रशासनिक उदासीनता के कारण न तो शिक्षण संस्थान और न ही दुकानदार अधिनियम का पालन कर रहे हैं. नियमित रूप से अगर जांच अभियान चलाया जाये, तो काफी हद तक इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है.
राजेश कुमार शर्मा
सामाजिक कार्यकर्ता.
तंबाकू एवं इससे बने उत्पादों की धड़ल्ले से हो रही बिक्री से बच्चे और युवाओं पर असर पड़ रहा है. शैक्षणिक संस्थान के आसपास इन उत्पादों की बिक्री से बच्चों के कोमल मन पर ज्यादा असर होता है. प्रशासन को सतर्क होना होगा.
डॉ विजय विक्रम, साहित्यकार
कानून का पालन सख्ती के साथ होना चाहिए. शिक्षण संस्थानों के आसपास 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों को बेचना दंडनीय अपराध है. बच्चे तेजी से इन उत्पादों के आदी हो रहे हैं. अभिभावक एवं शिक्षकों को विशेष ध्यान देने की जरूरत है.
ममिता राय, अधिवक्ता.
नशे की प्रवृत्ति से बच्चों और युवाओं को बचना चाहिए. वे अपने मानसिक और शारीरिक ऊर्जा का क्षरण कर रहे हैं. इन उत्पादों के सेवन से गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. शिक्षण संस्थानों एवं अभिभावकों के प्रशासनिक स्तर पर अभियान चलाने की आवश्यकता है.
प्रो. हरिशंकर सिंह
व्याख्याता

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें