मामला 2010 का, भूमि विवाद में पिता व भतीजे को काट दिया था दबिया सेप्रतिनिधि,सुपौल अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय रंजन कुमार की अदालत ने बुधवार को दोहरे हत्याकांड मामले के आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनायी. जदिया थाना कांड संख्या 42/10 एवं सत्र वाद संख्या 332/10 की सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी वरुण यादव को उक्त सजा सुनायी. न्यायालय ने आरोपी को धारा 324 में तीन वर्ष, धारा 307 में 10 वर्ष व 10 हजार रुपये आर्थिक दंड तथा धारा 302 के तहत आजीवन कारावास तथा 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. जदिया थाना क्षेत्र के हरिनाहा निवासी शिव राम यादव के तीन पुत्रों के बीच भूमि विवाद को लेकर विवाद चल रहा था. शिव राम यादव ने स्थानीय पंचों के सहयोग से अपने तीनों बेटों के बीच जायदाद का बराबर-बराबर हिस्सा बांट कर विवाद को खत्म करने की कोशिश की. पर, सबसे छोटा पुत्र वरुण यादव इस बंटवारे से नाराज था. वह अपने पिता शिव राम यादव को 50 हजार रुपये देने अथवा जान से मारने की धमकी दे रहा था. इसी बीच 15 अगस्त, 2010 को उसने अपने पिता शिव राम यादव, बड़े भाई अरुण यादव एवं मंझले भाई तरुण यादव के पुत्र राजा कुमार को दबिया से प्रहार कर जख्मी कर दिया. शिव राम यादव एवं राजा कुमार की मौके पर ही मौत हो गयी, जबकि अरुण यादव को जख्मी अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी जान बच गयी. तरुण यादव की पत्नी नूतन देवी ने जदिया थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी. बुधवार को हुई बहस में अभियोजन पक्ष की ओर से कमल नारायण यादव व बचाव पक्ष की ओर सुधीर कुमार झा ने हिस्सा लिया.
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दोहरे हत्याकांड के आरोपी को उम्रकैद की सजा
मामला 2010 का, भूमि विवाद में पिता व भतीजे को काट दिया था दबिया सेप्रतिनिधि,सुपौल अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय रंजन कुमार की अदालत ने बुधवार को दोहरे हत्याकांड मामले के आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनायी. जदिया थाना कांड संख्या 42/10 एवं सत्र वाद संख्या 332/10 की सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी […]
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