सीवान में शिक्षिका खालिदा जिया सस्पेंड, इस मामले में शिक्षा विभाग ने की कार्रवाई, 45 दिनों का अल्टीमेटम

निलंबन की सांकेतिक तस्वीर
Siwan Teacher Suspended : सीवान के हसनपुरा प्रखंड में गणित शिक्षिका खालिदा जिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। शिक्षकों के साथ अमर्यादित व्यवहार और धार्मिक भावनाएं आहत करने के गंभीर आरोप जांच का आधार बने हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने इस कार्रवाई को तेज किया।
Siwan Teacher Suspended : सीवान के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने हसनपुरा प्रखंड स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय रजनपुर की गणित शिक्षिका खालिदा जिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. यह कार्रवाई शिक्षकों के साथ अमर्यादित व्यवहार और धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने से जुड़े गंभीर आरोपों के आधार पर की गई है.
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो बना जांच का आधार
शिक्षिका से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. वीडियो में उन्हें विद्यालय परिसर स्थित पीपल के पेड़ पर सावित्री व्रत पूजा के दौरान महिलाओं द्वारा बांधे गए धागे को काटते हुए दिखाया जा रहा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि विद्यालय में पठन-पाठन के समय इस प्रकार की गतिविधि अनुचित है.
जांच में कई गंभीर आरोपों का उल्लेख
शिकायत मिलने के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (माध्यमिक) कुमार अभिजीत को जांच का निर्देश दिया. जांच के दौरान विद्यालय के प्रधानाध्यापक की रिपोर्ट में शिक्षिका पर शिक्षकों के साथ गाली-गलौज और अभद्र भाषा का प्रयोग करने, पुरुष शिक्षकों को फंसाने की धमकी देने, धार्मिक सौहार्द प्रभावित करने तथा विद्यालय के शैक्षणिक वातावरण को दूषित करने जैसे आरोप लगाए गए हैं.
तत्काल निलंबन, विभागीय जांच शुरू
उक्त आरोपों के आधार पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के तहत शिक्षिका को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय प्रखंड संसाधन केंद्र, सिसवन निर्धारित किया गया है.
45 दिनों में जांच रिपोर्ट देने का निर्देश
मामले की जांच के लिए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (पीएम पोषण योजना) को जांच पदाधिकारी और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, हसनपुरा को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी बनाया गया है. आदेश के अनुसार आरोप-पत्र जारी होने के 45 दिनों के भीतर जांच पूरी कर रिपोर्ट उपलब्ध करानी होगी. विभाग ने कहा है कि जांच पूरी होने तक आगे की कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी.
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