सीवान के उज्जैन बंगरा में हटी धारा 163, वायरल वीडियो के बाद बढ़ा था तनाव

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वायरल विडिओ की तस्वीर

सीवान के उज्जैन बंगरा गांव में वायरल वीडियो के बाद उत्पन्न जातीय तनाव अब पूरी तरह सामान्य हो गया है. प्रशासन ने स्थिति को देखते हुए निषेधाज्ञा तत्काल प्रभाव से हटा दी है, जिससे स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है.

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Ujjain Bangra: आंदर थाना क्षेत्र के उज्जैन बंगरा गांव में वायरल वीडियो के बाद उत्पन्न जातीय तनाव की स्थिति अब सामान्य हो गयी है. स्थिति को देखते हुए सीवान सदर के अनुमंडल दंडाधिकारी आशुतोष गुप्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत लागू निषेधाज्ञा को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है. प्रशासन के इस फैसले के बाद क्षेत्र के लोगों ने राहत की सांस ली है.

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वायरल वीडियो के बाद शुरू हुआ विवाद

मामले की शुरुआत सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो से हुई थी. पुलिस के सत्यापन में वीडियो को आंदर थाना क्षेत्र के उज्जैन बंगरा गांव से संबंधित पाया गया. पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार, वीडियो में एक व्यक्ति के साथ ग्रामीणों की भीड़ द्वारा मारपीट किए जाने का मामला सामने आया था. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच शुरू की थी.

पुलिस जांच में डॉ. भीमराव आंबेडकर के संबंध में कथित जातिसूचक टिप्पणी और संतोष सिंह के साथ मारपीट व गाली-गलौज की बात सामने आने के बाद दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ने की सूचना मिली. इसके बाद प्रशासन ने क्षेत्र में शांति एवं विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्ती बढ़ा दी.

दोनों पक्षों की ओर से दर्ज हुई प्राथमिकी

घटना के बाद दोनों पक्षों की ओर से पुलिस को आवेदन दिए गए थे. प्राप्त आवेदनों के आधार पर आंदर थाना में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की. मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जांच की गयी. बाद में कुछ आरोपियों के न्यायालय में आत्मसमर्पण करने की जानकारी भी सामने आयी.

एसपी ने किया घटनास्थल का निरीक्षण

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक पूरन कुमार झा ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस और प्रशासन की ओर से दोनों पक्षों के लोगों के साथ शांति समिति की बैठक कर विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त करने की अपील की गयी. साथ ही क्षेत्र में पुलिस गश्त बढ़ायी गयी और सोशल मीडिया पर नजर रखी गयी.

24 अगस्त से लागू की गयी थी धारा 163

वायरल वीडियो के बाद बढ़ते तनाव और सामाजिक सौहार्द प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए सीवान सदर के अनुमंडल दंडाधिकारी आशुतोष गुप्ता ने 24 अगस्त को उज्जैन बंगरा क्षेत्र में बीएनएसएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की थी. इसके तहत शांति व्यवस्था प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर रोक लगायी गयी थी.

प्रशासन की ओर से सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक, भ्रामक या अफवाह फैलाने वाली सामग्री के प्रसार पर भी नजर रखी गयी. लोगों से अपील की गयी कि बिना सत्यापन के किसी वीडियो, पोस्ट या संदेश को साझा अथवा फॉरवर्ड नहीं करें. पुलिस ने कहा था कि सामाजिक वैमनस्य या विधि-व्यवस्था प्रभावित करने वाले प्रयासों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

महापंचायत की चर्चा के बीच बढ़ायी गयी थी सुरक्षा

26 अगस्त को प्रस्तावित महापंचायत की चर्चा के बीच प्रशासन ने गांव में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी थी. गांव के प्रवेश मार्गों पर पुलिस की तैनाती और आने-जाने वालों की जांच की गयी. प्रशासन का मुख्य उद्देश्य किसी भी स्थिति में तनाव को बढ़ने से रोकना और गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखना था.

अब सामान्य हुई स्थिति, हटायी गयी निषेधाज्ञा

प्रशासन के अनुसार, लगातार निगरानी और पुलिस-प्रशासन की कार्रवाई के बाद उज्जैन बंगरा गांव में वर्तमान स्थिति सामान्य हो गयी है. इसी को देखते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी आशुतोष गुप्ता ने धारा 163 के तहत लागू निषेधाज्ञा को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का आदेश जारी किया है. प्रशासन ने लोगों से शांति और आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की है.

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