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फिक्स डिपोजिट की राशि भुगतान न करने पर पांच हजार का जुर्माना
सीवान. जिला उपभोक्ता फोरम ने पीएनबी की गभीरार शाखा के प्रबंधक पर फिक्स डिपोजिट की परिपक्वता राशि का संपूर्ण भुगतान न करने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है, जिसका दो माह के अंदर भुगतान करने का निर्देश दिया गया है. रघुनाथपुर थाने के पिपरा निवासी पुरुष भूषण मिश्र ने अपनी पत्नी चंद्रावती देवी […]
सीवान. जिला उपभोक्ता फोरम ने पीएनबी की गभीरार शाखा के प्रबंधक पर फिक्स डिपोजिट की परिपक्वता राशि का संपूर्ण भुगतान न करने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है, जिसका दो माह के अंदर भुगतान करने का निर्देश दिया गया है. रघुनाथपुर थाने के पिपरा निवासी पुरुष भूषण मिश्र ने अपनी पत्नी चंद्रावती देवी के नाम से गभीरार स्थित पंजाब नेशनल बैंक में पांच लाख रुपये तीन वर्ष के लिए फिक्स डिपोजिट कराये थे.
निर्धारित समयावधि के बाद भुगतान के दौरान बैंक ने जमा राशि में टीडीएस के रूप में 32 हजार 417 रुपये की कटौती कर दी. उपभोक्ता के मुताबिक बैंक द्वारा दिये गये टीडीएस कटौती की रसीद पर 10 हजार 948 रुपये ही अंकित थे. यह देख उपभोक्ता ने जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करायी. जांच में बैंक की लापरवाही सामने आने पर फोरम ने अंतर राशि 21 हजार 765 रुपये व अर्थदंड के रूप में पांच हजार रुपये भुगतान का आदेश दिया है. यह रकम दो माह के अंदर भुगतान करनी है. यह फैसला जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष ओमप्रकाश सिन्हा, सदस्य रामजी सिंह व रामावती यादव ने सुनाया.
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