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मारपीट मामले में दोनों पक्षों के आरोपितों को सजा

सीवान : गोरेयाकोठी थाने के शिवराजपुर गांव में नाबदान के विवाद में दो पक्षों के बीच हुई मारपीट के मामले में शुक्रवार को द्वितीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार दूबे ने दोनों पक्षों के सभी आरोपितों के खिलाफ सश्रम कारावास की सजा सुनायी. इसमें चार-चार वर्ष के दो लोगों व एक के खिलाफ […]

सीवान : गोरेयाकोठी थाने के शिवराजपुर गांव में नाबदान के विवाद में दो पक्षों के बीच हुई मारपीट के मामले में शुक्रवार को द्वितीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार दूबे ने दोनों पक्षों के सभी आरोपितों के खिलाफ सश्रम कारावास की सजा सुनायी. इसमें चार-चार वर्ष के दो लोगों व एक के खिलाफ एक वर्ष तथा तीसरे अभियुक्त के खिलाफ तीन वर्ष की सजा सुनायी है.

इसमें एक पक्ष के श्रीराम सिंह व दूसरे पक्ष के प्रभुनाथ सिंह के खिलाफ चार वर्ष का कारावास व पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है. इसके अलावा दोषी मुकेश सिंह को तीन वर्ष, हृदया सिंह को एक वर्ष का कारावास व पांच हजार जुर्माना लगाया गया है.

28 सितंबर, 2012 की यह घटना नाबदान का पानी बहाने से रोकने को लेकर हुआ था. यहां अभियोजन पक्ष से कपिलदेव यादव व रंजन कुमार श्रीवास्तव तथा बचाव पक्ष की तरफ से सुभास्कर पांडेय व त्रिलोकीनाथ पांडे अधिवक्ता मौजूद रहे.

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