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लड्डन के वकील ने की बहस

जमानत के आवेदन पर केस डायरी के अभाव में नहीं हुई सुनवाई पुलिस के दबाव में लड्डन मियां ने किया था कोर्ट में आत्मसमर्पण पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड सीवान : पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड की सुपारी देनेवाले अजहरूद्दीन उर्फ लड्डन मियां के अधिवक्ता ने सीजेएम कोर्ट में जमानत के आवेदन पर बहस की. लेकिन अभियोजन […]

जमानत के आवेदन पर केस डायरी के अभाव में नहीं हुई सुनवाई

पुलिस के दबाव में लड्डन मियां ने किया था कोर्ट में आत्मसमर्पण
पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड
सीवान : पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड की सुपारी देनेवाले अजहरूद्दीन उर्फ लड्डन मियां के अधिवक्ता ने सीजेएम कोर्ट में जमानत के आवेदन पर बहस की. लेकिन अभियोजन पक्ष ने डायरी प्रस्तुत नहीं की. इस कारण सुनवाई नहीं हो सकी. सुनवाई के लिए अगली तिथि आठ अगस्त सुनिश्चित की गयी है. इस मामले में लड्डन ने पुलिस के दबाव में सीजेएम कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था. लड्डन पर आरोप है कि इसी ने पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के लिए सुपारी दी थी. इस मामले में रोहित, विजय गुप्ता, सोनू गुप्ता अन्य दो को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.
रोहित पर आरोप है कि इसी ने स्टेशन रोड फलमंडी के पास गोली मार कर पत्रकार की हत्या की थी. पुलिस ने इस मामले में हत्या में प्रयुक्त रिवाॅल्वर को सोनू के घर से बरामद किया था. पुलिस ने लड्डन का नार्को टेस्ट कराने के लिए कोर्ट में आवेदन दिया था. इसमें उसने स्वयं उपस्थित होकर नार्को टेस्ट से इनकार किया था.
इससे अभी तक पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड का खुलासा नहीं हो सका है. लड्डन के अधिवक्ता नवीन कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि अनुसंधानकर्ता स्वयं केस डायरी लेकर न्यायालय में उपस्थित हुए. लेकिन, उन्होंने कोर्ट में केस डायरी दाखिल नहीं की.

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