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31 तक दाखिल करें रिटर्न नहीं तो होगी कार्रवाई

सीवान : अगर आपने 31 जुलाई तक रिटर्न दाखिल नहीं किया, तो विभाग कार्रवाई भी कर सकता है. इसको देखते हुए 31 जुलाई से पूर्व रिटर्न दाखिल कर दें. नौकरीपेशा या कारिबारियों के पास इनकम टैक्स रिटर्न करने के लिए केवल एक सप्ताह ही समय बाकी है. अगर समय रहते दाखिल नहीं किया गया, तो […]

सीवान : अगर आपने 31 जुलाई तक रिटर्न दाखिल नहीं किया, तो विभाग कार्रवाई भी कर सकता है. इसको देखते हुए 31 जुलाई से पूर्व रिटर्न दाखिल कर दें. नौकरीपेशा या कारिबारियों के पास इनकम टैक्स रिटर्न करने के लिए केवल एक सप्ताह ही समय बाकी है. अगर समय रहते दाखिल नहीं किया गया, तो परेशानी भी बढ़ सकती है. समय सीमा बाद विभाग कार्रवाई करते हुए नोटिस भी थमा सकता है. रिटर्न दाखिल करने के समय निजी जानकारी को सही से भरें. इससे रिफंड प्रक्रिया पर प्रभाव नहीं पड़ेगा और विभाग को भी परेशानी नहीं होगी.

सभी प्रकार की आय का देना होता है ब्योरा : आइटीआर फाइल में हर किसी को सभी प्रकार के आय सोर्स का ब्योरा देना होता है. इसमें थोड़ी-सी भी चूक आपकी परेशानी बढ़ा सकती है. इससे जानकारी देने में चूक नहीं बरतें. अगर निजी जानकारी सही से नहीं भरी गयी, तो रिफंड प्रक्रिया पर भी प्रभाव पड़ सकता है. इनकम टैक्स फाइल करने के समय करदाताओं को सही से निजी जानकारी भरनी होगी. दरअसल, करदाताओं द्वारा निजी जानकारी भरने के दौरान गलती होती है. इससे रिफंड प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ता है. इसमें लोग पैन कार्ड नंबर, स्थाई पता, बैंक आदि की जानकारी गलत या भरते ही नहीं हैं, जो जल्दबाजी में छूट जाता है.
क्या कहते हैं अधिकारी
रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक है. डेड लाइन के पहले फाइल कर परेशानी से बच सकते हैं. इसको लेकर कई बार निर्देश भी दिया जा चुका है.
सनत कुमार
आयकर अधिकारी, आयकर विभाग, सीवान

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