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ग्राहकों को उपलब्ध नहीं कराये कागजात

महाराजगंज : प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को कवर करने के लिए ग्राहक के खाते से 330 और 12 रुपये का प्रीमियम काटा गया है, तो ग्राहक इन दोनों योजनाओं के तहत कवर हो गये. लेकिन, ग्राहकों को पॉलिसी सर्टिफिकेट नहीं मिला है. बैंक ने अपना टार्गेट पूरा करने के […]

महाराजगंज : प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को कवर करने के लिए ग्राहक के खाते से 330 और 12 रुपये का प्रीमियम काटा गया है, तो ग्राहक इन दोनों योजनाओं के तहत कवर हो गये. लेकिन, ग्राहकों को पॉलिसी सर्टिफिकेट नहीं मिला है. बैंक ने अपना टार्गेट पूरा करने के लिए ग्राहक की बिना सहमति के खाते से पैसे काट लिये हैं. लेकिन बैंकों के द्वारा ग्राहकों को बीमा के कागजात नहीं दिये गये हैं.

क्या है पीएमजेजेबीवाइ व पीएमएसबीवाइ : इस योजना के तहत बीमाधारक का दो लाख का बीमा किया जाता है. इसका वार्षिक प्रीमियम 330 रुपये है. 18 से 50 वर्ष वाले खाताधारक इसका वार्षिक प्रीमियम 330 रुपये जमा कर इसका लाभ ले सकते हैं. वहीं, पीएमएसबीवाइ योजना के तहत 18 से 70 वर्ष उम्र के लोगों का दुर्घटना बीमा किया जाता है. बीमाधारक की दुर्घटना में मौत होने पर नामित को दो लाख की बीमा राशि भुगतान करने का प्रावधान है. स्थायी विकलांगता पर एक लाख रुपये क्षतिपूर्ति भी करनी है. खाताधारक से सालाना 12 रुपये प्रीमियम लेने का प्रावधान है.

क्या कहते हैं बैंक के अधिकारी

इस संबंध में कई बैंक के शाखा प्रबंधकों से बात की गयी. उन्होंने बताया कि आरबीआइ के हाल के सर्कुलर के हिसाब से बैंक सिर्फ बैंक से संबंधित कार्य देखेंगे. बीमा एक अलग सेक्टर है. बैंकों को इस सेक्टर से जुड़े काम को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए. इस सर्कुलर में सलाह दी गयी है कि सरकारी स्कीम को कंपनियों को सौंपना चाहिए. बावजूद बैंक जैसी पवित्र संस्था में जनहित को दरकिनार नहीं किया जाता है. सरकारी नियम व रिजर्व बैंक के आलोक में काम करना होता है.

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