राज्य उपभोक्ता आयोग ने रेलवे की अपील को किया खारिज मामला रेलवे पर ट्रेन निरस्त होने पर टिकट का पूरा रिफंड नहीं करने कासीवान. भारतीय रेल पूर्वी जोन आइआरसीटीसी, नयी दिल्ली ने जिला उपभोक्ता फोरम सीवान द्वारा आयकर अधिवक्ता ज्ञानप्रकाश के पक्ष में दिये गये फैसले के खिलाफ राज्य उपभोक्ता आयोग, पटना में अपील दाखिल की थी. उस अपील को खारिज कर दिया गया है. इस मामले में श्री प्रकाश अपने परिवार के पांच वयस्क एवं एक अवयस्क के साथ स्लीपर क्लास में 7 जून, 2008 को लोहित एक्सप्रेस से जम्मूतवी से छपरा के लिए 25 जून 2008 का इ-टिकट 2292 रुपये में लिया था. लेकिन यात्रा की तिथि 25 जून, 2008 को लोहित एक्सप्रेस निरस्त हो गयी. इससे शिकायतकर्ता एवं उनके परिवार को जम्मूतवी से छपरा आने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. शिकायतकर्ता द्वारा आइआरसीटीसी से टिकट का पैसा रिफंड मांगने पर 2292 रुपये के बदले 929 रुपया इनके बैंक एकाउंट में वापस किये गये. इस घटना के लिए श्री प्रकाश ने जिला उपभोक्ता फोरम में 22 मई, 2010 को एक शिकायत वाद दायर किया था. जिला उपभोक्ता फोरम ने रेलवे शिकायतकर्ता को टिकट की पूरी राशि के साथ 2000 रुपये खर्च व 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया था. वहीं, नहीं देने पर 18 फीसदी ब्याज के साथ देय होगा. रेलवे द्वारा दाखिल अपील को राज्य उपभोक्ता फोरम ने खारिज कर दिया है.
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राज्य उपभोक्ता आयोग ने रेलवे की अपील को किया खारिज
राज्य उपभोक्ता आयोग ने रेलवे की अपील को किया खारिज मामला रेलवे पर ट्रेन निरस्त होने पर टिकट का पूरा रिफंड नहीं करने कासीवान. भारतीय रेल पूर्वी जोन आइआरसीटीसी, नयी दिल्ली ने जिला उपभोक्ता फोरम सीवान द्वारा आयकर अधिवक्ता ज्ञानप्रकाश के पक्ष में दिये गये फैसले के खिलाफ राज्य उपभोक्ता आयोग, पटना में अपील दाखिल […]
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