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न्यायाधीश के अवकाश पर जाने से नहीं हो पायी सुनवाई

न्यायाधीश के अवकाश पर जाने से नहीं हो पायी सुनवाई मामला तेजाब हत्याकांड के नौ अन्य अभियुक्तों काबचाव पक्ष के अनुसार इस कांड में अभियोजन पक्ष 10 तारीखों से नहीं कर रहा है पैरवीसीवान. चर्चित तेजाब हत्याकांड के नौ अभियुक्तों के मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अवकाश पर रहने के कारण […]

न्यायाधीश के अवकाश पर जाने से नहीं हो पायी सुनवाई मामला तेजाब हत्याकांड के नौ अन्य अभियुक्तों काबचाव पक्ष के अनुसार इस कांड में अभियोजन पक्ष 10 तारीखों से नहीं कर रहा है पैरवीसीवान. चर्चित तेजाब हत्याकांड के नौ अभियुक्तों के मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अवकाश पर रहने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी. बताते चलें कि शहर के व्यवसायी चंद्रकेश्वर प्रसाद उर्फ चंदा बाबू के दो पुत्रों का दिनदहाड़े अपहरण के मामले में छोटेलाल शर्मा, नागेंद्र तिवारी, कन्हैया लाल प्रसाद, मकसूद आलम, झब्बू उर्फ साह आलम, टून्ना मियां, अजमेर मियां व अफताब आलम को पुलिस ने आरोपित किया है. इस मामले में एडीजे-1 के न्यायालय में सत्रवाद संख्या 506/2008 चल रहा है, जिसमें अभियुक्त अफताब आलम के खिलाफ चल रहे सत्रवाद संख्या 531/2012 को सूचक कलावती देवी के आवेदन पर दोनों सत्रवाद को एक साथ दो दिसंबर, 2013 को ही मिला दिया गया है. अब सत्रवाद संख्या 506/2008 में पांच दिसंबर, 2012 को तत्कालीन जज द्वारा उपरोक्त नौ अभियुक्तों के खिलाफ आरोप गठन किया गया. यह मामला साक्ष्य के लिए चल रहा था. परंतु अभियोजन ने एक भी साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है. इस सत्रवाद में अभियोजन में 18 दिसंबर, 2013 को भादवि की धारा 216 के अंतर्गत एक आवेदन देकर भादवि की धारा 302, 201, 120बी को जोड़ने के लिए एक आवेदन दाखिल किया है, जिसका बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने उस आवेदन का प्रति उत्तर भी दाखिल कर दिया है. इसी आवेदन पर दो वर्षों से सुनवाई चल रही है. बचाव पक्ष के वरीय अधिवक्ता इष्टदेव तिवारी ने कहा कि इस सत्रवाद में अभियोजन की तरफ से विगत 10 तारीखों से पैरवी नहीं हो रही है. अभियोजन स्वयं इस मुकदमे को आगे बढ़ाने में अभिरुचि नहीं ले रहा है. सुनवाई के लिए अगली तिथि 27 जनवरी को निर्धारित की गयी है.

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