सीवान : शिवजी हत्याकांड के मुख्य आरोपित जीरादेई के विधायक रमेश सिंह कुशवाहा की जमानत याचिका पर शनिवार को सुनवाई पूरी हो गयी. जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र सिंह ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा है. आंदर थाना के मुख्य बाजार में अठारह वर्ष पूर्व 7 जून 1997 को घेराई गांव के शिवजी दूबे की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी विधायक रमेश सिंह कुशवाहा के खिलाफ जमानती वारंट सीजीएम कोर्ट ने जारी किया है.
घटना में वादी की तरफ से तत्कालीन भाकपा माले नेता रमेश सिंह कुशवाहा को मुख्य आरोपी बनाया गया था. जांच में कोई साक्ष्य न मिलने पर अनुसंधानकर्ता ने रमेश सिंह कुशवाहा को निर्दोष दिखाते हुए आरोप पत्र दाखिल किया था. हालांकि धारा 164 के बयान मेें 11 जून 1997 को मृतक के भाई मंटू दूबे ने अपने बयान में रमेश कुशवाहा को आरोपित किया था. इसके बाद मुकदमे की सुनवाई के दौरान मृतक के भाई मंटू दूबे ने सीजीएम कोर्ट में 20 अगस्त 1997 में विरोध पत्र दाखिल किया था.
जिस पर 19 अक्तूबर को अभिलेख का अवलोकन व मुद्दई के अधिवक्ता इष्टदेव तिवारी की दलील तथा अभियोजन पक्ष का बहस सुनने के बाद सीजीएम ने रमेश सिंह कुशवाहा के खिलाफ संज्ञान लेकर उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है. इसके बाद ही अग्रिम जमानत के लिए विधायक रमेश सिंह कुशवाहा ने आवेदन दिया. जिस पर बहस पूरी हो चुकी है. रविवार को अवकाश के चलते सोमवार को जिला जज द्वारा फैसला सुनाये जाने की उम्मीद है.