सोमवार को जिला उपभोक्ता फोरम ने एक ग्राहक की शिकायत पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ 15 सौ रुपये का जुर्माना लगाया है. दक्षिण टोला के गौतम दूबे की पत्नी चंद्रकला देवी के मुताबिक आठ फरवरी, 2014 को 49 हजार रुपये सेंट्रल बैंक की शाखा में जमा कराये थे. पर पासबुक प्रिंट कराने पर जमा राशि का उसमें उल्लेख नहीं था.
इस पर बैंक प्रबंधक से शिकायत की, लेकिन बैंक प्रबंधक ने मामले को संज्ञान में लेने के बजाय टाल-मटोल शुरू कर दी. इस पर चंद्रकला ने फोरम में वाद दायर किया. वाद संख्या 178/14 में चली सुनवाई के बाद फोरम के अध्यक्ष ओमप्रकाश सिन्हा ने बैंक द्वारा अनियमितता किये जाने पर ब्याज समेत धनराशि का भुगतान करने व 15 सौ रुपये का अर्थदंड का आदेश दिया है. इसके अलावा एक अन्य मामले में पंजाब नेशनल बैंक की दरौंदा शाखा के खिलाफ खाता धारक को सावधि जमा की धनराशि दो लाख रुपये का आठ प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान करने का आदेश दिया गया है.
इस प्रकरण में दरौंदा थाना क्षेत्र के शेरपुर गांव के राहुल सिंह ने फोरम में वाद दायर किया था. बताया जाता है कि राहुल की दादी मैना देवी ने 15 अप्रैल, 2008 को एक लाख रुपये फिक्स डिपोजिट किये. इस दौरान ही मैना देवी का निधन हो गया. इसके बाद नामित राहुल को बैंक द्वारा फिक्स डिपोजिट की धनराशि का भुगतान नहीं करने पर उसने फोरम में शिकायत की. दूसरी तरफ दरौली थाना मुख्यालय निवासी मोहन प्रसाद चौधरी ने बिजली बिल में गड़बड़ी की शिकायत पर फोरम ने बिजली विभाग को बिल में सुधार कर पुन: देने का आदेश दिया है.