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शहाबुद्दीन व राजीव के मोबाइल के सिम का कोर्ट ने मांगा ब्योरा

जेल में गठित विशेष अदालत में तेजाब हत्याकांड की हुई सुनवाई सीवान . चर्चित तेजाब कांड में गुरुवार को जेल में गठित विशेष अदालत में एक बार फिर मुकदमे की सुनवाई हुई. इस दौरान अभियोजन पक्ष के आवेदन को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने बीएसएनएल से छह दिनों के अंदर पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के द्वारा […]

जेल में गठित विशेष अदालत में तेजाब हत्याकांड की हुई सुनवाई सीवान . चर्चित तेजाब कांड में गुरुवार को जेल में गठित विशेष अदालत में एक बार फिर मुकदमे की सुनवाई हुई. इस दौरान अभियोजन पक्ष के आवेदन को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने बीएसएनएल से छह दिनों के अंदर पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के द्वारा प्रयुक्त मोबाइल के सिम का ब्योरा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. उधर बचाव पक्ष के अधिवक्ता के आवेदन को भी स्वीकार करते हुए मृत राजीव रोशन के भी मोबाइल के सिम से संबंधित ब्योरा देने का निर्देश दिया है. अब अगली सुनवाई 26 फरवरी को होगी. विशेष न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव के अदालत में बचाव पक्ष के अधिवक्ता अभय कुमार राजन ने एक आवेदन दे कर मांग की कि घटना के समय राजीव रोशन के पास मोबाइल व सिम किसके नाम से था. उनकी दलीलों को सुनते हुए कोर्ट ने छह दिनों के अंदर बीएसएनएल से सिम के संबंध में रिपोर्ट पेश करने को कहा. विशेष लोक अभियोजक जय प्रकाश सिंह व सहायक अभियोजक रघुवर सिंह ने पूर्व में आवेदन देकर मांग की थी कि तेजाब कांड के समय मो. शहाबुद्दीन ने गवाह राजीव रोशन के मोबाइल पर दो लाख रुपये की रंगदारी की मांग की थी. किस मोबाइल से शहाबुद्दीन ने रंगदारी मांगी थी. वह किसके नाम का था. इसकी पुष्टि करने के लिए बीएसएनएल से रिपोर्ट मांगी जाये. इस पर कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दोनों पक्षों के आवेदन को स्वीकार करते हुए 26 फरवरी को बीएसएनएल को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया. ऐसे में अब शहाबुद्दीन व राजीव रोशन के सिम का ब्योरा मिलने के बाद कोर्ट आगे की सुनवाई करेगी.कोर्ट में बचाव पक्ष की तरफ से मो.मोबीन, उत्तीम मियां व रामेश्वर सिंह ने बहस की.

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