जानलेवा हमले के मामले में आठ दोषी

Updated at : 03 Jul 2019 1:51 AM (IST)
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जानलेवा हमले के मामले में आठ दोषी

सीवान : एडीजे सात पन्ना लाल की अदालत ने पांच व्यक्ति पर जानलेवा हमला करने के मामले में आठ आरोपितों को दोषी पाया है. आरोपितों को भादवि की धारा 147, 148, 324/149, 308/149, 452/149 में दोषी पाया है. सजा के बिंदु पर छह जुलाई को फैसला सुनाया जायेगा. बताते चलें कि गुठनी थाना कांड संख्या […]

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सीवान : एडीजे सात पन्ना लाल की अदालत ने पांच व्यक्ति पर जानलेवा हमला करने के मामले में आठ आरोपितों को दोषी पाया है. आरोपितों को भादवि की धारा 147, 148, 324/149, 308/149, 452/149 में दोषी पाया है. सजा के बिंदु पर छह जुलाई को फैसला सुनाया जायेगा.

बताते चलें कि गुठनी थाना कांड संख्या 71/2005 में बलुआ निवासी देवी शरण प्रजापति ने अपने बयान में कहा था कि 14/15 अक्तूबर 2005 को रात नौ बजे हमारे घर के सभी लोग खाना खा रहे थे कि अचानक मेरे मकान के मेन दरवाजा के सामने से बंदूक की आवाज सुनाई पड़ी. जिससे मेरे परिवार के सभी लोग चौक गये. दरवाजा तोड़ कर 12-13 की संख्या में अपराधी घर में घुस कर गाली-गलौज करने लगे. अपराधी लाठी, डंडा व देशी कट्टे के साथ लैस थे.

उनलोगों ने अपने हाथ में लिये हथियार से हमला कर दिया. इस हमला में पांच लोग जख्मी हो गये. जिसमें देवी शरण प्रजापति, राम जन्म प्रजापति, हीरा लाल, ठग प्रजापति, रवींद्र प्रजापति जख्मी हो गये थे. इलाज के लिए सभी को सदर अस्पताल सीवान लाया गया. इस मामले में बुलआ गांव के ही देव शरण कुमार, लक्ष्मण कुमार, अमेरिका कोहर, सरल कुमार, अमरनाथ कोहार, रमेश कोहार, श्रीकिशुन कोहार, चंदन कोहार को नामजद किया था. कोर्ट में अभियोजन से विशेष अभियोजक तारकेश्वर पटेल, बचाव पक्ष से अधिवक्ता मजहर आलम थे.

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