सीवान : हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जेनरल विद्या भूषण पाठक के फर्जी हस्ताक्षर से जारी नियुक्तपत्र के साथ एक युवक व्यवहार न्यायालय सीवान के नाजिर के पास योगदान देने आया था. जिसे नाजिर ने रजिस्ट्रार अंकुर गुप्त के समक्ष प्रस्तुत किया. जहां जिला जज के निर्देश पर हस्ताक्षर मिलान कराने पर फर्जी पाया गया. जिला जज के निर्देश पर रजिस्ट्रार अंकुर गुप्त ने नाजिर जय किशोर शर्मा को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया. निर्देश प्राप्त होते ही
श्री शर्मा ने चर्तुथ वर्गीय पद पर नियुक्ति पत्र के साथ योगदान देने वाले युवक को नगर थाना पुलिस के हवाले कर दिया. गिरफ्तार युवक पूर्वी चंपारण के थाना हरसिद्धि गांव उजैन लोहित गांव निवासी सुरेंद्र प्रसाद यादव का पुत्र आलोक कुमार यादव है. नगर थाना इंस्पेक्टर सुबोध सिंह ने प्राथमिकी दर्ज करते हुए बुधवार को सीजेएम अरविंद कुमार सिंह के न्यायालय में प्रस्तुत किया. जिसे कोर्ट ने फर्जीवाड़ा मामले में रिमांड करते हुए जेल दिया. रजिस्ट्रार अंकुर गुप्त ने तत्काल इसकी सूचना रजिस्ट्रार जनरल को प्रेषित किया था.