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इंस्पेक्टर के खिलाफ कुर्की जब्ती का आदेश

सीवान : एसीजेएम चार निशांत कुमार प्रियदर्शी ने 17 वर्ष पूर्व एक अधिवक्ता के साथ किये गये मारपीट के मामले में आरोपित भोजपुर नगर इंस्पेक्टर मन्नू प्रसाद के खिलाफ कुर्की-जब्ती करने का आदेश निर्गत किया है. बता दें कि 11 फरवरी 2001 को बड़हरिया थाना के भलुआ गांव निवासी अधिवक्ता अरुण कुमार सिंह ने तत्कालीन […]

सीवान : एसीजेएम चार निशांत कुमार प्रियदर्शी ने 17 वर्ष पूर्व एक अधिवक्ता के साथ किये गये मारपीट के मामले में आरोपित भोजपुर नगर इंस्पेक्टर मन्नू प्रसाद के खिलाफ कुर्की-जब्ती करने का आदेश निर्गत किया है. बता दें कि 11 फरवरी 2001 को बड़हरिया थाना के भलुआ गांव निवासी अधिवक्ता अरुण कुमार सिंह ने तत्कालीन आरक्षी निरीक्षक बड़हरिया मन्नू प्रसाद, भलुआ निवासी ध्रुपदेव सिंह, रतन सराय निवासी आलमगीर के खिलाफ जमीनी विवाद में हुए मारपीट के मामले में सीजेएम कोर्ट में एक परिवाद पत्र दायर किया था.

इस मामले में कोर्ट ने गवाहों के बयान लेने के बाद 23 जनवरी 2002 को तीनों आरोपितों के खिलाफ भादवि की धारा 447, 323 के अंतर्गत संज्ञान लिया था. मामले में आलमगीर व ध्रुपदेव सिंह जमानत पर है. जबकि आरा के पुलिस इंस्पेक्टर फरार चल रहे है. सीवान एसपी को कोर्ट द्वारा वारंट की जानकारी देने पर एसपी ने पत्र द्वारा सूचित किया है कि फरार चल रहे आरक्षी निरीक्षक आरा में पुलिस निरीक्षक के पद पर पदस्थापित है.

आरक्षी निरीक्षक वर्तमान में आरा में पुलिस निरीक्षक के पद पर पदस्थापित
मामला 17 वर्ष पूर्व एक अधिवक्ता से साथ मारपीट का

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