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सहोदर भाइयों पर जानलेवा हमला मामले में आठ दोषी

फास्ट ट्रैक वन की अदालत ने सुनायी सजा सीवान : फास्ट ट्रैक वन परशुराम शुक्ल की अदालत ने सहोदर भाइयों पर जानलेवा हमले के मामले में आठ आरोपितों को दोषी करार दिया है. वहीं, मुकदमे के दौरान चार आरोपितों की मौत हो चुकी है. मामला 24 साल पूर्व का है. बताते चलें कि सिसवन थाने […]

फास्ट ट्रैक वन की अदालत ने सुनायी सजा

सीवान : फास्ट ट्रैक वन परशुराम शुक्ल की अदालत ने सहोदर भाइयों पर जानलेवा हमले के मामले में आठ आरोपितों को दोषी करार दिया है. वहीं, मुकदमे के दौरान चार आरोपितों की मौत हो चुकी है.
मामला 24 साल पूर्व का है. बताते चलें कि सिसवन थाने के भैसौड़ा गांव के अलखदेव सिंह ने अपने बयान में कहा था कि 01 जून, 1993 को आठ बजे सुबह में मेरा भाई कवलदेव सिंह खेत जोत रहा था कि गांव के ही शिवजी सिंह, शोभनारायण सिंह, हृदया सिंह, धर्मनाथ सिंह, बुद्धनारायण सिंह, रामसुरेश सिंह, कामेश्वर सिंह, लालबाबू सिंह, जितेंद्र सिंह, राजकिशोर सिंह, विश्वनाथ सिंह व अजय सिंह फरसा, लाठी आदि से लैस होकर आये और मेरे भाई कंवलदेव सिंह को जख्मी कर दिया.
उसे बचाने के लिए दूसरा भाई लक्ष्मण सिंह गया, तो उसे भी मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया. दोनों जख्मी का इलाज सदर अस्पताल में कराया गया. इस मामले में अभियोजन की तरफ से एपीपी अनूप कुमार सिंह तथा बचाव पक्ष की तरफ से वरीय अधिवक्ता मन्नान अहमद ने अपना-अपना पक्ष रखा. दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने आठ आरोपितों को जानलेवा हमले के मामले
में दोषी पाया.

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