सीवान : एसडीजेएम नितेश कुमार की अदालत ने चोरी की बाइक व आर्म्स बरामदगी के मामले में गवाही बंद कर दिया है. कोर्ट द्वारा साक्ष्य के लिए निर्देश देने के बाद भी अभियोजन द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने पर साक्ष्य बंद कर दिया है. जिला प्रशासन द्वारा आर्म्स से जुड़े मामले में साक्ष्य दिलवाने के लिए एक अभियोजन सेल का गठन किया गया है.
लेकिन अभियोजन सेल कोर्ट में आर्म्स एक्ट के मामले में साक्ष्य प्रस्तुत करने में नकारा साबित हो रही है. इस कारण आर्म्स से जुड़े अभियुक्त बरी होने के कगार पर है. बताते चलें कि 27 मार्च, 2002 को तत्कालीन बड़हरिया थानाध्यक्ष वकील प्रसाद यादव ने बड़हरिया-तरवारा पथ पर शिवधारी मोड़ के पास वाहन जांच के दौरान दो युवक को चोरी की बाइक व आर्म्स के साथ गिरफ्तार किया था.
गिरफ्तार युवक बड़हरिया थाने के बीबी बंगरा गांव निवासी संजय यादव व पहाड़पुर के संतोष यादव उर्फ भुवर शामिल हैं. इस मामले में सिर्फ वकील प्रसाद यादव, सुनील कुमार व ठाकुर प्रसाद की गवाही हुई है. बाकि पांच गवाहों की गवाही नहीं हुई है. यह मामला छह सितंबर 2007 से ही गवाही के लिए चल रहा है.