सीवान : हाइस्कूलों के शिक्षकों को अब पूर्व के सरकारी विद्यालय व संस्थानों में की गयी सेवा में अर्जित एवं अव्यहृत उपार्जित अवकाश का भी उन्हें भुगतान किया जायेगा. वित्त विभाग के परामर्श व शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव के निर्देश पर निदेशक माध्यमिक शिक्षा ने महालेखाकार, बिहार के साथ-साथ क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) को पत्र जारी कर इसे सुनिश्चित करने को कहा है.
अब वैसे शिक्षक जो पूर्व में प्राथमिक, मध्य विद्यालय अथवा अन्य सरकारी संस्थानों में कार्यरत थे और विधिवत उच्च विद्यालयों में नियुक्त हुए थे. उनकी सेवा को निरंतरता प्रदान करते हुए पूर्व के विद्यालय व संस्थानों में अर्जितावकाश को पूर्व सेवा अवधि के साथ जोड़ कर लाभ दिया जायेगा. पूर्व में विभाग सेवानिवृत्त शिक्षकों के पेंशन में मात्र हाइस्कूल की सेवा की ही गणना करता था. उच्च विद्यालयों में बहाली के समय कुल रिक्ति का 25 फीसदी प्राथमिक व मध्य विद्यालय के शिक्षकों के लिए आरक्षित होता था.