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सीसीटीवी कैमरा उपलब्ध कराने का दिया निर्देश

सीवान : प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश विनोद शुक्ल की अदालत ने एसीजेएम आठ अखौरी अभिषेक सहाय पर चाकू से जानलेवा हमला के मामले में डीएवी पब्लिक स्कूल श्रीनगर में लगा सीसीटीवी कैमरा उपलब्ध कराने का निर्देश अनुसंधानकर्ता को दिया है. जेल में बंद हमलावर संतोष यादव, संदीप यादव की जमानत याचिका पर वरीय […]

सीवान : प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश विनोद शुक्ल की अदालत ने एसीजेएम आठ अखौरी अभिषेक सहाय पर चाकू से जानलेवा हमला के मामले में डीएवी पब्लिक स्कूल श्रीनगर में लगा सीसीटीवी कैमरा उपलब्ध कराने का निर्देश अनुसंधानकर्ता को दिया है. जेल में बंद हमलावर संतोष यादव, संदीप यादव की जमानत याचिका पर वरीय अधिवक्ता बंगाली सिंह ने बहस करते हुए सीसीटीवी कैमरा मंगाने का आग्रह किया. इस पर उनके आग्रह को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया.

अभियोजन द्वारा प्रतिरोध नहीं किया गया. बताते चलें कि 10 जुलाई को डीएवी पब्लिक स्कूल के प्रांगण में श्रीनगर निवासी दारोगा यादव के पुत्र संतोष यादव तथा संदीप यादव ने चाकू से हमला कर 10 हजार रुपये पॉकेट से निकाल लेने का आरोप एसीजेएम आठ ने अपने आवेदन में लगाया है. उन्होंने अपने आवेदन में कहा है कि पांच जुलाई को भी आरोपितों ने बाइक से मेरी गाड़ी में धक्का मार मेरे साथ गाली-गलौज की थी. उस दिन की घटना को मैंने दरकिनार कर दिया. लेकिन 10 जुलाई को मुझे जज कहते हुए मेरे साथ घटना का अंजाम दिया गया.

अब जमानत आवेदन पर आठ अगस्त को सुनवाई की जायेगी.

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