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मुफस्सिल व दरौली थानाध्यक्षों से शोकॉज

सीवान : एसीजेएम दो नरेंद्र कुमार पाल ने मुफस्सिल थानाध्यक्ष विनय प्रताप सिंह व दरौली थानाध्यक्ष अशोक कुमार से शोकॉज किया है. दोनों थानाध्यक्षों को 15 दिन के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है. बताते चलें कि घर में घुस कर मारपीट करने व सूटकेस चोरी करने के मामले में दो अभियुक्तों के खिलाफ […]

सीवान : एसीजेएम दो नरेंद्र कुमार पाल ने मुफस्सिल थानाध्यक्ष विनय प्रताप सिंह व दरौली थानाध्यक्ष अशोक कुमार से शोकॉज किया है. दोनों थानाध्यक्षों को 15 दिन के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है. बताते चलें कि घर में घुस कर मारपीट करने व सूटकेस चोरी करने के मामले में दो अभियुक्तों के खिलाफ जारी वारंट का तामीला नहीं करा कर सीधे कोर्ट को वापस करने के मामले में कोर्ट ने शोकॉज किया है. महादेवा ओपी थाना के हकाम उतर टोल निवासी उमेश सिंह की पत्नी फुलमती देवी ने गांव के ही गौरी शंकर भगत,

हरि शंकर भगत, हितेश कुमार व प्रेमी देवी तथा टड़वा निवासी रामस्वरूप भगत के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में एक परिवाद पत्र दाखिल किया था, जो उपस्थिति के लिए एसीजेएम दो के न्यायालय केस में चल रहा है. न्यायालय द्वारा अभियुक्तों की उपस्थिति के लिए कोर्ट ने गैरजमानती वारंट जारी करते हुए मुफस्सिल थाने को भेजा था, लेकिन थाने ने वारंट के तामीला को वापस कर दिया. थानाध्यक्ष का कहना है कि अभियुक्त महादेवा ओपी थाने का है.

इसलिए मैं इसका तामीला नहीं करा सकता. उधर दरौली थानाध्यक्ष पर आरोप है कि न्यायालय ने एक नाबालिग लड़की की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में दोन गांव निवासी चालक युसुफ सिद्दीकी के खिलाफ वारंट जारी किया था. लेकिन, दरौली थानाध्यक्ष ने रिकॉल स्लिप के साथ वारंट का तामीला कोर्ट में वापस कर दिया. कोर्ट ने थानाध्यक्ष को न्यायालय में उपस्थित होकर गलत प्रतिवेदन देने के मामले में स्थिति स्पष्ट करने को कहा है.

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